Aadhaar Card Update Rules: आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं नाम? UIDAI का नियम जान चौंक जाएंगे

punjabkesari.in Sunday, Nov 16, 2025 - 02:35 PM (IST)

नेशनल डेस्क: आधार कार्ड आज लगभग हर सरकारी और निजी काम के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है। केवाईसी से लेकर बैंक खाता खोलने तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत दर्ज है, तो उसे सही करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि नाम कितनी बार बदला जा सकता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है।

आधार कार्ड में नाम बदलने का नियम
UIDAI ने व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने के लिए कुछ स्पष्ट नियम तय किए हैं। इन नियमों के अनुसार:
➤ आप अपने आधार कार्ड पर नाम अधिकतम दो बार बदल सकते हैं।
➤ इसमें वर्तनी की गलती सुधारना, नाम का क्रम बदलना या विवाह के बाद नाम अपडेट करना शामिल है।
➤ हर अपडेट के लिए 50 रुपये शुल्क लगता है, और एक ही अनुरोध में दो फील्ड तक सुधारी जा सकती हैं।

दो बार सीमा पूरी होने के बाद क्या करें?
अगर नाम में दो बार सुधार करवाने के बाद भी किसी वजह से फिर बदलाव की आवश्यकता पड़े, तो UIDAI इसकी अनुमति तभी देता है जब आपके पास मजबूत और वैध कारण हो। इसके लिए आपको विशेष अनुमति लेनी होगी और ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ऑनलाइन ऐसे बदलें आधार कार्ड में नाम
अब नाम अपडेट करवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। पूरा काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रक्रिया इस तरह है:
➤ UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
➤ My Aadhaar सेक्शन में जाकर Update Your Aadhaar पर क्लिक करें।
➤ फिर Update Demographics Data Online विकल्प चुनें।
➤ आधार नंबर और कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
➤ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करें।
➤ अब Name विकल्प चुनें और नया नाम दर्ज करें।
➤ नाम को साबित करने वाले दस्तावेज अपलोड करें, जैसे- पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
➤ सबमिट करने के बाद आपको एक URN नंबर मिलेगा, जिससे आप अपडेट की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

नाम बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज
नाम अपडेट करने में निम्न दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं:
➤ जन्म प्रमाण पत्र
➤ पासपोर्ट
➤ पैन कार्ड
➤ ड्राइविंग लाइसेंस
➤ राजपत्र अधिसूचना
➤ विवाह प्रमाण पत्र
➤ कोर्ट ऑर्डर
➤ कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान/जन्मतिथि प्रमाण


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Content Editor

Mansa Devi