Driving license cancelled: ...तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए क्या है नियम और कैसे करें लाइसेंस रिन्यू
punjabkesari.in Monday, Jul 28, 2025 - 10:20 AM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आप ट्रैफिक नियमों को हल्के में ले रहे हैं और बार-बार चालान कटने के बावजूद उसे नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, तो यह लापरवाही आपको सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रखेगी--- आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। जी हां, कुछ राज्यों में तय सीमा से अधिक बार चालान कटने पर आरटीओ लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।
कितने चालानों के बाद हो सकता है लाइसेंस रद्द?
भारत में ट्रैफिक नियमों का क्रियान्वयन राज्यवार होता है, इसलिए नियमों में कुछ अंतर देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, कुछ राज्यों में अगर आपके नाम पर लगातार 3 चालान हो जाते हैं, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं कुछ जगहों पर यह सीमा 5 चालान तक भी हो सकती है। इसके अलावा, कई बार ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि सड़क किनारे लगे कैमरों के जरिए भी चालान स्वतः जनरेट होते हैं, जिससे एक ही वाहन पर कई चालान लंबित हो सकते हैं।
चालान नहीं भरने पर क्या हो सकता है?
यदि किसी वाहन मालिक ने समय पर चालान नहीं भरा, तो उसके खिलाफ आरटीओ या कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाइयां भी संभव हैं। इसके बाद आपको दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा कैसे बनवाएं?
अगर आपका लाइसेंस रद्द, खो गया है, या एक्सपायर हो गया है, तो आप दो तरीकों से नया लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन प्रक्रिया:-
-सबसे पहले Parivahan की वेबसाइट पर जाएं।
-होमपेज पर Online Services में जाकर Driving License Related Services विकल्प चुनें।
-इसके बाद अपने राज्य का चयन करें।
-राज्य चुनने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहां “Apply for DL Renewal” पर क्लिक करें।
-अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें (जैसे उम्र का प्रमाण, पता, मेडिकल फॉर्म)।
-कुछ राज्यों में फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है।
-आवेदन शुल्क जमा करें और उसकी रसीद सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
-अपने नजदीकी RTO ऑफिस जाएं।
-वहां से फॉर्म 2 (नया DL के लिए) या फॉर्म LLD (डुप्लिकेट DL के लिए) प्राप्त करें और भरें।
-सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो जमा करें।
-फीस भरें और बायोमेट्रिक प्रोसेस पूरा करें।
-यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो फॉर्म 1A (मेडिकल सर्टिफिकेट) जरूरी होगा।
-डुप्लिकेट DL के लिए एफआईआर की कॉपी भी जरूरी है, अगर लाइसेंस चोरी हुआ है।