फ्लाइट कैंसिल हुई तो कितना मुआवजा मिलेगा? DGCA नियमों के हिसाब से जानें अपने कानूनी अधिकार और मुफ्त सुविधाएं
punjabkesari.in Saturday, Dec 06, 2025 - 10:53 AM (IST)
नेशनल डेस्क: देशभर में हाल के हवाई यात्रा संकट के बीच, यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि एयरलाइन की पॉलिसी और DGCA के नियमों के तहत आपके कानूनी अधिकार अलग हैं। 2019 के Passenger Charter और 2025 के Civil Aviation Ministry के अपडेट्स के अनुसार, यात्रियों को जानना चाहिए कि फ्लाइट में देरी या कैंसलेशन पर उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं।
1. अगर फ्लाइट देरी हो गई है तो क्या मिलेगा?
यदि आप समय पर चेक-इन कर चुके हैं, तो आपकी सुविधाएँ फ्लाइट की दूरी और देरी के समय पर निर्भर करती हैं:
मुफ्त भोजन और पेय:
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2 घंटे से अधिक देरी: फ्लाइट 2.5 घंटे तक की हो।
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3 घंटे से अधिक देरी: फ्लाइट 2.5-5 घंटे की हो।
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4 घंटे से अधिक देरी: फ्लाइट 5 घंटे से लंबी हो।
री-शेड्यूलिंग या रिफंड:
यदि देरी 6 घंटे से ज्यादा है, तो एयरलाइन आपको विकल्प देती है:
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अगले 6 घंटे में कोई वैकल्पिक फ्लाइट, या
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टिकट का पूरा रिफंड।
2. रात भर अटके रहने पर होटल मिलेगा या नहीं?
यह नियम थोड़ा जटिल है। एयरलाइन सिर्फ उन परिस्थितियों में होटल देती है जब:
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देरी रात भर की हो, या 24 घंटे से अधिक की हो।
लेकिन 'फोर्स मैज्योर' में छूट:
एयरलाइन को होटल की जिम्मेदारी नहीं होती, यदि देरी कारण “असाधारण परिस्थितियाँ” हों, जैसे:
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मौसम, धुंध, सुरक्षा खतरे, प्राकृतिक आपदा।
ध्यान दें:
यदि देरी ऑपरेशनल कारणों (जैसे पायलट की कमी, क्रू शिफ्टिंग इत्यादि) से हुई है, तो आपको होटल की सुविधा की मांग करने का अधिकार है। यह नियम CAR Section 3, Series M, Part IV में उल्लिखित है।
3. फ्लाइट कैंसिल हुई तो कितना मुआवजा मिलेगा?
यदि एयरलाइन आपको कम से कम 2 हफ्ते पहले कैंसलेशन की सूचना नहीं देती, तो आप मुआवजे के हकदार हैं। इसके अलावा, यदि आपके कनेक्टिंग फ्लाइट भी प्रभावित हुए हैं, तो रिफंड और मुआवजा दोनों मिलेंगे।
मुआवजे की राशि:
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फ्लाइट 1 घंटे तक: ₹5,000 (या मूल किराया + ईंधन शुल्क, जो कम हो)।
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1-2 घंटे की फ्लाइट: ₹7,500 (या मूल किराया + ईंधन शुल्क, जो कम हो)।
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2 घंटे से लंबी फ्लाइट: ₹10,000 (या मूल किराया + ईंधन शुल्क, जो कम हो)।
4. क्या मैं बस अपना पैसा वापस लेकर दूसरी एयरलाइन से बुक कर सकता हूँ?
हाँ। यदि फ्लाइट कैंसिल हो गई है या 6 घंटे से अधिक देरी हो रही है, तो आप एयरलाइन की वैकल्पिक फ्लाइट लेने से इंकार कर सकते हैं और पूरा रिफंड मांग सकते हैं।
रिफंड का समय:
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कैश/बैंक ट्रांसफर: तुरंत।
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क्रेडिट कार्ड: 7 दिन के भीतर।
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ट्रैवल एजेंट के माध्यम से: एजेंट से सीधे क्लेम करें।
5. बैगेज की जिम्मेदारी
यदि आपका चेक-इन बैगेज खो जाए, देरी हो या खराब हो जाए:
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डोमेस्टिक फ्लाइट्स: अधिकतम ₹20,000 प्रति यात्री।
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इंटरनेशनल फ्लाइट्स: अधिकतम 1,131 SDR (करीब ₹21.2 लाख) प्रति यात्री।
6. शिकायत कैसे दर्ज करें?
यदि एयरलाइन आपके क्लेम को अस्वीकार करे, जैसे “मौसम खराब था” कहकर असली ऑपरेशनल कारण छिपाना, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
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AirSewa ऐप/पोर्टल: www.airsewa.gov.in
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DGCA नोडल अधिकारी: प्रमुख हवाई अड्डों पर उपलब्ध।
