Traffic Challan Waived: तुरंत माफ होंगे हजारों के ट्रैफिक चालान, जानें कहां हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन

punjabkesari.in Thursday, Mar 06, 2025 - 05:44 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आपके ऊपर भी हजारों रुपये के ट्रैफिक चालान बकाया हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन कर रही है, जहां आप अपने लंबित चालानों को निपटा सकते हैं और भारी भरकम जुर्माने से राहत पा सकते हैं। इस लोक अदालत में कई मामलों में चालान पूरी तरह माफ हो सकता है या जुर्माने की रकम में भारी कटौती की जा सकती है।

कैसे माफ होंगे चालान?

इस लोक अदालत में केवल उन्हीं चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो 30 नवंबर 2024 तक वर्चुअल कोर्ट में पेंडिंग थे। इसमें शामिल होने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे—

  1. चालान स्लिप डाउनलोड करें

    • सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं।
    • वहां से अपने चालान की स्लिप डाउनलोड करें।
  2. स्लिप के बिना नहीं मिलेगा लाभ

    • कोर्ट केवल चालान स्लिप के आधार पर ही आपके मामले पर सुनवाई करेगी।
    • अगर आपके पास चालान स्लिप नहीं होगी, तो आप लोक अदालत का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
  3. कोर्ट में जाकर अपनी अपील करें

    • कोर्ट में आप चालान माफी की अपील कर सकते हैं।
    • अगर आपका चालान ₹1000 का है तो कोर्ट अपने विवेक के आधार पर इसे ₹500 या ₹200 तक कर सकती है या पूरी तरह माफ भी कर सकती है।

कहां लगेंगी लोक अदालतें?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस लोक अदालत में करीब 1.80 लाख लंबित चालानों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। यह अदालतें दिल्ली की 7 जिला अदालतों में लगेंगी—

  • रोहिणी कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट

लोक अदालत का समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक

क्यों है यह सुनहरा मौका?

  • लोक अदालत में आप चालान की रकम कम करवा सकते हैं या उसे पूरी तरह माफ करवा सकते हैं।
  • कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, यानी चालान से जुड़ी आगे की कोई कार्यवाही नहीं होगी।
  • लंबे समय से पेंडिंग चालानों का आसान समाधान मिल जाएगा।

इसलिए, अगर आपके पास पेंडिंग ट्रैफिक चालान हैं तो इस मौके को हाथ से न जाने दें और जल्द से जल्द अपनी चालान स्लिप डाउनलोड कर लोक अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।


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Content Editor

Ashutosh Chaubey

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