Traffic Challan Rule: अगर एक महीने के अंदर नहीं भरा चालान तो लगेगी मोटी पेनाल्टी, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
punjabkesari.in Friday, Aug 22, 2025 - 12:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जारी चालानों को लेकर नई सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब अगर कोई वाहन चालक चालान कटने के एक महीने के भीतर अपनी पेनल्टी का भुगतान नहीं करता है तो उस पर विलंब शुल्क (लेट फाइन) लगाया जाएगा। यह नया नियम 10 अगस्त से लागू हो गया है।
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि विलंब शुल्क चालान राशि का 5 से 10 प्रतिशत तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चालान 1,000 रुपए का है तो उसके ऊपर 50 से 100 रुपए तक की अतिरिक्त फीस लग सकती है। इसका मकसद वाहन चालकों को समय पर चालान जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इसके अलावा, परिवहन विभाग ने व्हाट्सऐप चैटबॉट (8005441222) की शुरुआत की है, जिसके जरिए वाहन मालिकों को सीधे उनके मोबाइल पर चालान नोटिस भेजे जा रहे हैं। पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2025 के बीच के चालानों की जानकारी भेजी जाएंगी। इसके बाद वर्ष 2022 और 2023 के लंबित चालानों की सूचना भी प्रदान की जाएगी। इस चैटबॉट के माध्यम से लोग अपने चालान की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।
कैसे करें UP ट्रैफिक चालान का भुगतान?
उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-चालान सिस्टम को ऑनलाइन किया है, जिससे अब वाहन मालिक घर बैठे ही अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:-
- आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाएं।
- 'चेक चालान स्टेट्स' पर क्लिक करें।
- चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में से कोई एक विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- आपके वाहन से जुड़े सभी चालान स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
- जिस चालान का भुगतान करना हो, उसके सामने 'Pay Now' बटन पर क्लिक करें।
- नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से भुगतान करें।
- भुगतान सफल होने पर ऑनलाइन रसीद डाउनलोड कर लें।
यह नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और ट्रैफिक चालानों की वसूली को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।