इस Highway पर Speed Limit में बड़ा बदलाव, Overspeeding के खिलाफ सख्त नियम लागू, कटेगा भारी चालान

punjabkesari.in Monday, Dec 08, 2025 - 02:20 PM (IST)

नेशनल डेस्क: यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अब सावधानी का नया नियम लागू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर से इन हाईवे पर स्पीड लिमिट कम करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत तय की गई गति से अधिक वाहन चलाने पर अब भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। जांसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम सर्दियों में घटती विजिबिलिटी और फिसलन की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए उठाया गया है।

नई स्पीड लिमिट कितनी होगी?
हल्के वाहन (कार, SUV आदि) – 75 किलोमीटर प्रति घंटा (पहले 100 किमी/घंटा)
भारी वाहन (ट्रक, बस आदि) –
यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किमी/घंटा
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 50 किमी/घंटा
यह स्पीड लिमिट लगभग दो महीनों तक लागू रह सकती है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे सावधानीपूर्वक ड्राइव करें और सड़क पर सुरक्षित दूरी बनाएं।

कॉमर्शियल वाहनों के लिए अतिरिक्त निर्देश
पुलिस प्रशासन ने व्यापारिक वाहन चालकों को विशेष निर्देश दिए हैं:- नई स्पीड लिमिट का कड़ाई से पालन करें, उल्लंघन पर वाहन जब्त किया जा सकता है। सभी कॉमर्शियल वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य किया गया है। बिना रिफ्लेक्टर वाहन एक्सप्रेसवे पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही, पुलिस ने कहा कि नई स्पीड लिमिट की जानकारी सार्वजनिक संकेतों और डिजिटल मैप्स पर दिखाई जाएगी, ताकि सभी चालकों को पहले से पता हो।

ओवरस्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई और चालान
उत्तर प्रदेश में ओवरस्पीडिंग के खिलाफ सख्त नियम लागू हैं:-
पहली बार नियम तोड़ने पर ₹1,000 का चालान
बार-बार उल्लंघन करने पर ₹2,000 का चालान
नोएडा और लखनऊ में ट्रैफिक सिस्टम को अत्याधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया गया है।
मोशन-ट्रिगर स्पीड ट्रैप कैमरे वाहन की स्पॉट और औसत स्पीड रिकॉर्ड करते हैं।
चालान का भुगतान समय पर न करने पर वाहन रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज़ अपडेट प्रभावित हो सकते हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Anu Malhotra

Related News