पुलिस वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर अपलोड हो FIR: सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Sep 07, 2016 - 03:27 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश में पुलिस सुधारों की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए आज सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने के 24 घंटे के भीतर उसे पुलिस या राज्य सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका की सुनवाई के दौरान यह अहम आदेश दिया। 
 
इन इलाकों में दिया गया 72 घंटे का समय
हालांकि न्यायालय ने सिक्किम, मिजोरम, मेघालय और कश्मीर जैसे राज्यों के सुदूर इलाकों में इसके लिए 72 घंटे का समय दिया । न्यायालय ने महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण, आतंकवाद और विद्रोह जैसे संवेदनशील मामलों में प्राथमिकी अपलोड न करने की छूट दी है। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में प्राथमिकी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। 
 
आठ हफ्ते के भीतर करना होगा आदेशों का पालन
न्यायालय ने कहा कि कौन सा अपराध संवदेनशील है, यह पुलिस उपाधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट तय करेंगे।  शीर्ष अदालत ने कहा कि दंड विधान संहिता (सीआरपीसी) के मुताबिक सभी प्राथमिकी इलाके के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाएं। सभी राज्यों को 15 नवंबर से आठ हफ्ते के भीतर आदेशों का पालन करना होगा। न्यायालय के आदेशों को सारे गृह सचिव और पुलिस महानिदेशकों को भेजा जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी प्राथमिकी अपलोड न किए जाने का बहाना लेकर कोई लाभ नहीं ले सकेगा।  
 
 

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