नाम से पहले पद्म श्री का इस्तेमाल रोकने की याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार

punjabkesari.in Wednesday, May 01, 2019 - 06:27 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर अपने नाम से पहले उपाधि के तौर ‘‘पद्म श्री'' लगाए जाने को लेकर यह पुरस्कार जब्त करने का केंद्र को निर्देश देने संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर उक्त व्यक्ति को एक नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है और उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने इस विषय की जांच शुरू कर दी है इसलिए यह अदालत कोई आदेश देना जरूरी नहीं समझती। अदालत ने रॉयल बॉम्बे याच क्लब के सदस्य इवान बेरी ट्रेलिंग की एक याचिका पर यह टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ‘‘पद्म श्री'' पुरस्कार से नवाजे गए गुलशन रॉय इसे अपने नाम के पहले लगा कर इसका उपाधि के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी इजाजत नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एसएम दलाल ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुच्छेद 18 (1) के तहत राष्ट्रीय पुरस्कारों को उपाधि नहीं माना जाएगा और उनका इस्तेमाल नाम के आगे या नाम के बाद नहीं किया जाएगा। 


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Yaspal

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