Income Tax Rules 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा बदलाव: 1 अप्रैल से बदल जाएगा Form 16? जानें क्या होगा फॉर्म का नया नाम
punjabkesari.in Wednesday, Feb 18, 2026 - 04:42 PM (IST)
नेशनल डेस्क: अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो 'फॉर्म 16' शब्द आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा होगा। लेकिन अब अपनी आदत बदलने के लिए तैयार हो जाइए। भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से टैक्स की दुनिया में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित 'Income Tax Rules 2026' के तहत पुराने टैक्स फॉर्म्स को नया अवतार और नए नंबर दिए जा रहे हैं। इसका मकसद टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और जटिल नियमों को कम करना है।
अब फॉर्म 16 नहीं, 'फॉर्म 130' मांगिए
घबराइए मत, आपकी सैलरी से कटने वाले टैक्स (TDS) का सर्टिफिकेट मिलना बंद नहीं होगा, बस उसका नाम बदल जाएगा। दशकों से चला आ रहा फॉर्म 16 अब नए कानून के तहत फॉर्म 130 के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह बैंक ब्याज और अन्य आय पर मिलने वाला फॉर्म 16A अब फॉर्म 131 कहलाएगा। सरकार का लक्ष्य इनकम टैक्स की धाराओं को 511 से घटाकर 333 करना है, ताकि आम आदमी के लिए टैक्स फाइलिंग आसान हो सके।
फॉर्म्स के नाम में होने वाले प्रमुख बदलाव
| वर्तमान फॉर्म (अभी) | नया प्रस्तावित फॉर्म (1 अप्रैल 2026 से) | मुख्य उद्देश्य |
| फॉर्म 16 | फॉर्म 130 | सैलरी पर टीडीएस सर्टिफिकेट |
| फॉर्म 16A | फॉर्म 131 | अन्य आय (जैसे ब्याज) पर टीडीएस |
| फॉर्म 26AS | फॉर्म 150 | टैक्स क्रेडिट और वार्षिक विवरण |
| आईटीआर (ITR) | फॉर्म 101-105 | इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग |
आपकी जेब को मिलने वाली बड़ी राहतें
नए नियमों का ड्राफ्ट सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मध्यम वर्ग के लिए कई खुशियां भी छिपी हैं:
HRA का दायरा बढ़ा: अब तक सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को ही 50% HRA छूट की कैटेगरी में रखा जाता था। अब बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों के कर्मचारियों को भी इस लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव है।
बच्चों की पढ़ाई पर छूट: दशकों पुराने 'एजुकेशन अलाउंस' की सीमा को ₹100 से सीधे बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह करने की योजना है, जो पेरेंट्स के लिए बड़ी राहत होगी।
सरल प्रक्रिया: सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबर्स को कुछ समय के लिए एक साथ इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकती है, ताकि ट्रांजिशन के दौरान किसी को भ्रम न हो।
टैक्सपेयर्स के लिए सलाह
31 मार्च 2026 तक आपके पुराने फॉर्म और तरीके ही मान्य रहेंगे। यह नया बदलाव असेसमेंट Year 2026-27 के लिए प्रभावी होगा। फिलहाल आपको बस इतना करना है कि आने वाले समय के लिए खुद को मानसिक रूप से अपडेट रखें। अगले साल जब आप दफ्तर में टैक्स सर्टिफिकेट की बात करें, तो फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 का जिक्र करना पड़ सकता है।
