स्विट्जरलैंड का मुस्लिमों खिलाफ बड़ा एक्शन; बुर्का-नकाब किया बैन, मुंह ढकने पर लगेगा मोटा जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Nov 12, 2024 - 02:45 PM (IST)

International Desk: स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाते हुए एक नया कानून पारित किया है। यह प्रतिबंध बुर्का, नकाब और अन्य मुँह ढकने वाले परिधानों पर लागू होगा। यह कानून 2021 में हुए जनमत संग्रह के आधार पर लागू किया जा रहा है, जिसमें 51.2% स्विस मतदाताओं ने सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने के प्रतिबंध का समर्थन किया था। नए कानून के तहत, 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर मुँह ढकने पर करीब 1,000 स्विस फ्रैंक (लगभग 97,000 रुपये) तक का जुर्माना लगेगा। 

 

स्विट्जरलैंड की संसद ने इस कानून को काफी बहुमत से पारित किया। संसद के निचले सदन में यह कानून 151-29 के अंतर से पारित हुआ, जबकि इसे उच्च सदन में पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। इस कानून को संघीय स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। नया कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि सार्वजनिक स्थानों, जैसे कि सड़कों, पार्कों, रेस्तरां, और आसानी से पहुँचने वाली इमारतों में किसी भी व्यक्ति को अपना मुँह, नाक या आँखें ढकने की अनुमति नहीं होगी। कानून का उद्देश्य यह है कि स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर हर व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से नजर आए।


 
हालांकि, इस कानून में कुछ विशेष स्थितियों के लिए छूट प्रदान की गई है।

  • धार्मिक स्थलों में चेहरा ढकने की अनुमति होगी, ताकि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान हो सके।
  • राजनयिक और वाणिज्य दूतावास भवनों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
  • स्वास्थ्य, सुरक्षा और मौसम संबंधी कारणों से भी चेहरा ढकने की छूट दी जाएगी।
  • सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों के दौरान, विशेष रूप से पारंपरिक पोशाकों में चेहरा ढकने की अनुमति रहेगी।
  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में भी, यदि संबंधित प्राधिकारी से पहले से अनुमति ली गई हो और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहती हो, तो चेहरा ढकने की इजाजत दी जा सकती है।

 

मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया
इस कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनके अनुसार यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसा प्रतीत होता है। हालांकि, स्विस सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी विशेष समुदाय को लक्षित नहीं करता बल्कि इसका उद्देश्य देश में सुरक्षा और सामाजिक एकता को बनाए रखना है। स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने भी सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन देशों ने सुरक्षा और पहचान की स्पष्टता के कारण ये कदम उठाए हैं। इन देशों में इसी तरह के प्रतिबंध पहले से लागू हैं, जो सामाजिक समरसता और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।
 
स्विट्जरलैंड में इस कानून का आधार 2021 में हुए जनमत संग्रह के नतीजे हैं। इस जनमत संग्रह में जनता का समर्थन मिलने के बाद सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे संसद में पेश किया। स्विस मतदाताओं ने 51.2% मतों के साथ इस कानून का समर्थन किया, जो दर्शाता है कि स्विट्जरलैंड में एक बड़े वर्ग का मानना है कि सार्वजनिक स्थलों पर पहचान की स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसे 1,000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना देना पड़ेगा। भारतीय मुद्रा में यह राशि लगभग 97,000 रुपए के बराबर है। जुर्माने का उद्देश्य इस कानून को सख्ती से लागू करना और नियमों का उल्लंघन रोकना है।


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Content Writer

Tanuja

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