जाधव की फांसी रोक पर सुषमा ने कहा, फैसले के बारे में कुलभूषण की मां को बताया

punjabkesari.in Wednesday, May 10, 2017 - 11:20 AM (IST)

नई दिल्ली: पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लग गई है। नीदरलैंड के हेग में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की अपील पर कुलभूषण की मौत की सजा पर अंतरिम रोक लगाई है। फैसले के खिलाफ इस अदालत में 8 मई को अपील की गई थी। वहीं जाधव की फांसी की सजा पर लगी रोक को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है। सुषमा ने बताया कि उन्होंने कुलभूषण की मां को इस फैसले की जानकारी दी है। सुषमा ने ट्वीट किया, ‘मैंने इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बारे में खुद कुलभूषण जाधव की मां को बताया है।’ अपने अगले ट्वीट में सुषमा ने कहा, ‘इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष जाधव केस में भारत का पक्ष सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे रख रहे हैं।’
 

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी सुनाने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनैशनल ने भी पाकिस्तान की आलोचना की है। एमनेस्टी इंटरनैशनल ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन बताया और कहा कि यह कानूनों का मजाक उड़ाने जैसा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। जाधव अभी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। अब पाकिस्तान में जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक कि इंटरनेशनल कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं कर लेता है। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में इस मसले को बेहद गंभीरता और ठोस प्रमाणों के साथ उठाया।
 

भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में कहा कि फांसी के खिलाफ अपील करने के लिए बहुत कम समय है और पाकिस्तान में सभी विकल्प पर विचार करने के लिए समय भी नहीं है। इस फैसले को भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद जाधव को पाकिस्तान में कानूनी मदद भी मिल सकेगी। बता दें कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने पिछले महीने जासूसी और देश में धमाका करने के मामले में दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई थी। पूर्व में भारतीय नौसेना  के  अधिकारी रह चुके कुलभूषण जाधव अभी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान-ईरान सीमा से मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया था।

 


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