हम 'आदमखोर शेर' नहीं, जिससे डर रही राज्य सरकार : सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Saturday, Sep 22, 2018 - 11:49 AM (IST)

नेशनल डेस्क:  उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों से कहा कि लंबित मामलों को लेकर डरना नहीं चाहिए। हम कोई 'नरभक्षी शेर' नहीं हैं। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश के अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
PunjabKesari
अवैध खनन की याचिका पर की सुनवाई
दरअसल, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ट्रिमेक्स समूह द्वारा किए जाने वाले खनन के काम पर रोक लगा दी थी। इस पर निजी कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी के खिलाफ अवैध खनन की याचिका आंध्र प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने के लिए दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि यह मामला अवैध खनन का नहीं था, बल्कि राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण लिया था। 

PunjabKesari
राज्य सरकार नहीं इतनी कमजोर 
जब रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार का यह आदेश अभियोजकों की सफलता है, तो बेंच ने कहा कि राज्य सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि एक या दो लोग उसे मजबूर कर सकें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर तक टाल दी। 

PunjabKesari
SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब 
शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश में कंपनी द्वारा गैरकानूनी तरीके से खनन के आरोपों की कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल या सीबीआई से जांच के लिए दायर याचिका पर 9 जुलाई को केंद्र, आंध्र प्रदेश और कंपनी से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार के पूर्व सचिव सरमा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह समूह खनन और विभिन्न प्रकार के खनिजों के निर्यात सहित कई गैरकानूनी और अवैध गतिविधियों में संलिप्त है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

vasudha

Recommended News

Related News