Stamp Duty Charges: महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में मिलेगी बड़ी छूट, इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान
punjabkesari.in Wednesday, Jul 23, 2025 - 08:51 AM (IST)

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम उठाया है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर अतिरिक्त वित्तीय राहत देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी - और यह छूट अब 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए लागू होगी।
पहले क्या था नियम?
अब तक उत्तर प्रदेश में अगर कोई महिला 10 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदती थी, तो उसे 1 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी छूट मिलती थी। यानी सामान्यतः जहां सभी खरीदारों को 7% स्टांप ड्यूटी चुकानी होती है, वहीं महिलाओं को केवल 6% देना पड़ता था - लेकिन यह छूट केवल 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तक सीमित थी, जिससे अधिकतम 10,000 रुपए की ही बचत हो पाती थी।
अब क्या बदल गया है?
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यह सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई महिला 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति अपने नाम रजिस्टर्ड कराती है, तो उसे स्टांप ड्यूटी में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे अधिकतम 1 लाख रुपये की बचत की जा सकती है। यह सुविधा राज्य के सभी क्षेत्रों - चाहे वह शहरी हों या ग्रामीण - दोनों में समान रूप से लागू होगी।
क्यों अहम है यह फैसला?
यह निर्णय न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें संपत्ति के मालिकाना हक की ओर प्रोत्साहित करेगा। यह कदम समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ, पारिवारिक स्तर पर भी उनकी भूमिका को मजबूत करेगा।
क्या है स्टांप ड्यूटी?
स्टांप ड्यूटी एक कानूनी कर है, जो किसी संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर सरकार को देना होता है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल यह दर 7 प्रतिशत है। यानी अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे 3.5 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में चुकाने होते हैं। अब इस नई योजना के तहत यदि कोई महिला 50 लाख रुपए की संपत्ति खरीदती है, तो उसे केवल 6 प्रतिशत यानी 3 लाख रुपए ही देने होंगे - यानी 50 हजार रुपए की सीधी बचत।
यह योजना कब से लागू होगी?
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द ही अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया जाएगा। एक बार अधिसूचना जारी हो जाने के बाद सभी जिलों के उप-पंजीयक कार्यालयों में यह छूट मिलनी शुरू हो जाएगी।