संभल जाएं!, वर्ना आपका भी कट जाएगा 25 हजार रुपए का चालान...और होगी 3 साल की जेल
punjabkesari.in Tuesday, Nov 22, 2022 - 01:44 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को लेकर इन दिनों काफी सख्त हो गई है। चालन या किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर आपके घर में नॉन गियर्ड व्हीकल या मोटरसाइकिल है और उसे आपके बच्चे चला रहे हैं तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। भले ही बच्चे घर के आसपास ही उस गाड़ी को चला रहे हों लेकिन फिर भी यह ट्रैफिक नियम के खिलाफ होगा।
मिलेगी यह सजा
ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे इलाकों पर नजर रख रही है जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती और लोग अपने बच्चों को स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे देते हैं। अगर आपके बच्चे ट्रैफिक पुलिस के हाथ लग गए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसा करते मिलने पर आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं 25 हजार रुपए का चालान होगा और साथ ही तीन साल की जेल भी हो सकती है। गाड़ी चला रहे नाबालिग पर भी किशोर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
पिछले कुछ समय से पुलिस को शिकायतें मिल रही थीं कि नाबालिग बच्चे कॉलोनी की गलियों और आसपास के इलाकों में टू व्हीलर और फोर व्हीलर चला रहे हैं और हादसों का सबब बन रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब पुलिस ने अब दिल्ली-एनसीआर की गलियों में भी चेकिंग शुरू कर दी है और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस लगातार बड़ी संख्या में लोगों के चालान काट रही है।