नांदेड़ गुरुद्वारे को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं, महाराष्ट्र सरकार ले फैसला:

punjabkesari.in Monday, Oct 19, 2020 - 01:16 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के बीच महाराष्ट्र एसडीएमए को ऐतिहासिक नांदेड़ गुरुद्वारे में दशहरा शोभा यात्रा निकालने पर फैसला लेने के लिए कहा। न्यायालय ने कहा कि नांदेड़ गुरुद्वारे की शोभा यात्रा के संबंध में एसडीएमए को जमीनी स्थिति के आधार पर निर्णय करना होगा। इसके साथ ही गुरद्वारा प्रबंधन से कहा गया कि अगर वह महाराष्ट्र एसडीएमए के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह बम्बई उच्च न्यायालय जा सकते हैं। 

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दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि कोविड-19 के बीच नांदेड़ गुरुद्वारा को परम्परा के मुताबिक दशहरा में  शोभा यात्रा की अनुमति देना ‘‘व्यावहारिक रूप से सही विकल्प'' नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि वायरस का प्रसार रोकने के लिए धार्मिक उत्सवों के आयोजन को अनुमति नहीं देने का फैसला सोच समझकर लिया है। पुराने अनुभव के मुताबिक स्थितियों और लगाए गए प्रतिबंधों पर कड़ी निगरानी बनाए रखना संभव नहीं है और इसका परिणाम घातक वायरस के प्रसार के तौर पर होता है। 

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राज्य सरकार ने कहा कि निर्णय पूरी तरह उचित है और इस अदालत को अपने असाधारण संवैधानिक रिट न्यायाधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। दरअसल न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब बोर्ड' की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से 16 अक्टूबर को जवाब मांगा था। याचिका में बोर्ड ने तीन सदियों से चली आ रही परम्परा ‘दशहरा, दीपमाला और गुरता गद्दी' का आयोजन कुछ शर्तों के साथ करने देने की अनुमति मांगी थी। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने सोच समझकर धार्मिक उत्सवों का आयोजन और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है और इसमें कुछ भी अपवाद नहीं है। 

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vasudha

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