SC ने कहा- विवाह के बाद जबरन बनाया गया यौन संबंध अपराध नहीं

punjabkesari.in Thursday, Aug 10, 2017 - 03:19 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद 15 से 18 साल की पत्नी से जबरन बनाया गया यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता है, इस पर संसद में विस्तृत बहस हो चुकी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि संसद ने पतियों द्वारा जबरन यौन संबंध से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की वैवाहिक लड़कियों के संरक्षण के पहलू पर चर्चा की या नहीं। न्यायालय ने यह भी पूछा कि अदालत उन वैवाहिक लड़कियों के अधिकार की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं जिनका उनके पतियों द्वारा यौन शोषण हुआ हो।

इस मुद्दे पर संसद कर चुकी है बहस
मुद्दे पर विस्तृत बहस की है और माना गया कि यह बलात्कार के अपराध में नहीं आता है इसलिए इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 साल से कम की आयु की लडक़ी का विवाह अवैध है। पीठ ने कहा कि ऐसे भी मामले हैं जब कालेज जाने वाले 18 साल से कम आयु के किशोर किशोरियां रजामंदी से यौन संबंध बना लेते हैं और कानून के तहत उन पर मामला दर्ज हो जाता है। इससे किसको परेशानी होने वाली है? लड़के की गलती नहीं है। सात साल की सजा बहुत कठोर है। पीठ ने कहा कि इसी तरह की समस्या तब आती है जब 18 साल से कम की लड़की किसी लडके के साथ भागकर आपसी रजामंदी से यौन संबंध बनाती है लेकिन लड़के पर बलात्कार का मामला दर्ज हो जाता है। पीठ ने केंद्र से उसे तीन हफ्ते में बाल विवाह कानून के तहत बीते तीन वर्ष में अभियोजन के मामलों की संख्या के बारे में अवगत कराने को कहा।


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