SC ने स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार पर की सख्त टिप्पणी, पूछा- क्या CM आवास गुंडों के लिए है?

punjabkesari.in Thursday, Aug 01, 2024 - 01:27 PM (IST)

नई दिल्ली : स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सचिव विभव कुमार पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का आवास गुंडों को रखने के लिए है। कोर्ट ने कहा कि हम हत्यारों को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए विभव कुमार को शर्म नहीं आई। इस मामले में, जब विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करने पर विभव कुमार को कोई शर्म महसूस नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब विभव कुमार सीएम के निजी सचिव नहीं थे, तो वह मुख्यमंत्री के आवास पर क्या कर रहे थे और वहां गुंडों को रखने का क्या तर्क है?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान, विभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज की गई और स्वाति मालीवाल बिना शिकायत दर्ज कराए ही लौट गई थीं।

इसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर कॉल किया था? यदि ऐसा है, तो इसका मतलब है कि उनके दावे को झूठा साबित किया जा सकता है। सिंघवी ने स्वीकार किया कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास गई थीं। जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री का सरकारी घर निजी आवास है और क्या इसके लिए ऐसे नियमों की जरूरत है? कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सही तरीके से की गई सुनवाई की भी सराहना की और सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री का आवास गुंडों को रखने के लिए है।

 

 

 

 

 

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Content Editor

Utsav Singh

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