अजीब मामला: लोन के 31 पैसे के पीछे SBI ने किसान को नहीं दी NOC...हाईकोर्ट ने लगाई बैंक को फटकार

punjabkesari.in Thursday, Apr 28, 2022 - 02:37 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमकर फटकार लगाई। दरअसल बैंक ने एक किसान पर मात्र 31 पैसे बाकी होने पर नो ड्यूज प्रमाण पत्र (no dues certificate) जारी नहीं किया। परेशान किसान ने गुरजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो बैंक को कोर्ट ने डांट लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी कम राशि बकाया होने पर प्रमाण पत्र जारी नहीं करना उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है। 

 

यह पूरा मामला
एक किसान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, जिसका पैसा उसने चुका दिया था। बस 31 पैसे बाकी रह गए थे। किसान ने समझा कि लोन तो खत्म हो गया। किसान को जमीन खरीदने के लिए NOC चाहिए थी तो वह बैंक गया तो बैंक में लोन अभी एक्टिव था क्योंकि 31 पैसे बकाया था। बैंक ने किसान को नो ड्यूज प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया। इसके बाद किसान हाईकोर्ट पहुंचा और अपना दर्दा बयां किया। जज भार्गव करिया ने बैंक प्रबंधन को फटकार लगाते हुए कहा कि यह कुछ ज्यादा ही हो गया है।

 

बैंक ने कोर्ट को बताया गया कि क्रॉप लोन की रकम चुकाने के बाद किसान पर 31 पैसे बकाया शेष है, जिस कारण उन्हें NOC  नहीं दी गई, इस पर जज ने कहा कि इतने मामूली रकम के लिए एनओसी नहीं देना एक तरह से उत्पीड़न है। सुनवाई के दौरान जस्टिस भार्गव ने कहा कि 31 पैसे का बकाया? क्या आपको पता है कि 50 पैसे से कम के किसी भी अमाउंट की अनदेखी की जाती है। वहीं मामले में जस्टिस ने बैंक से जवाब मांगते हुए एफिडेविट जमा करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।


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Content Writer

Seema Sharma

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