Post Office की ये स्कीम दे रही 8.2% रिटर्न: हर 3 महीने में मिलेंगे 61,500 रुपये, जानें कैसे उठाएं फायदा
punjabkesari.in Tuesday, Jul 15, 2025 - 07:31 AM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और तय रिटर्न वाली स्कीम की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है। मौजूदा समय में यह स्कीम 8.2% सालाना की गारंटीड ब्याज दर के साथ बाजार की सबसे आकर्षक स्कीमों में से एक बन गई है। खास बात यह है कि इसमें एकमुश्त निवेश करने के बाद आपको हर 3 महीने में ब्याज की रकम मिलती रहती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आपकी नियमित इनकम बनी रहती है।
क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम?
SCSS पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली एक गवर्नमेंट-बैक्ड स्कीम है, जिसे विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें आप न्यूनतम ₹1,000 और अधिकतम ₹30 लाख तक का निवेश एकमुश्त कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है, जिसे आप 3 साल और आगे बढ़ा सकते हैं।
कितना मिलेगा ब्याज?
-स्कीम में फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है।
-ब्याज हर तिमाही (31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर) को आपके अकाउंट में जमा होता है।
-यदि आपने इस स्कीम में पत्नी के साथ मिलकर 30 लाख रुपये जमा किए, तो आपको हर तिमाही में करीब ₹61,500 का ब्याज मिलेगा।
-इस तरह 5 साल में कुल ₹12.30 लाख ब्याज के रूप में मिलेंगे, और अंत में आपकी मूल राशि भी वापस मिल जाएगी।
टैक्स में भी फायदा
इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, इस स्कीम से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है।
कौन खोल सकता है खाता?
-60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक।
-कुछ विशेष मामलों में 55 वर्ष की उम्र वाले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी (VRS लेने वाले) भी खाता खोल सकते हैं।
-डिफेंस सेक्टर से रिटायर हुए लोग 50 की उम्र के बाद भी पात्र होते हैं।
-यह खाता सिंगल या जॉइंट (पति-पत्नी) रूप में खोला जा सकता है।
प्रीमैच्योर क्लोजर के नियम
-अगर आप एक साल से पहले खाता बंद करते हैं, तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
-1 से 2 साल के भीतर बंद करने पर मूलधन से 1.5% कटौती होगी।
-2 से 5 साल के बीच बंद करने पर 1% कटेगा।
-एक्सटेंडेड अवधि में (5 साल के बाद) खाता कभी भी बंद कराया जा सकता है, बिना किसी कटौती के।
क्यों है यह स्कीम खास?
-पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित, इसलिए जोखिम शून्य।
-तयशुदा और नियमित रिटर्न की सुविधा।
-रिटायर्ड लोगों के लिए एक सशक्त इनकम का जरिया।
-टैक्स में राहत भी।