Republic Day 2025: बैग, कैमरा, माचिस, और मोबाइल पावर बैंक प्रतिबंधित- दिल्ली पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
punjabkesari.in Wednesday, Jan 22, 2025 - 08:48 AM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए है। लोगों को कई वस्तुओं के बारे में चेतावनीदी गई है, जिन्हें वे अपने साथ नहीं ला सकते। आईए जानते है पूरी डिटेल....
गणतंत्र दिवस 2025 - सार्वजनिक सूचना
जगह: कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह
दिल्ली पुलिस द्वारा अनुरोध:
कार्यक्रम में आने वाले सभी लोग निम्नलिखित वर्जित वस्तुएं अपने साथ न लाएं:
वर्जित वस्तुओं की सूची:
-
खाने-पीने की चीजें:
जैसे टिफिन बॉक्स, स्नैक्स आदि। -
सिगरेट, बीड़ी, लाइटर:
तंबाकू उत्पाद और जलाने वाले उपकरण। -
बैग और ब्रीफकेस:
किसी भी प्रकार के बैग और ब्रीफकेस की अनुमति नहीं है। -
रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पेजर:
किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेडियो या पेजर प्रतिबंधित हैं। -
कैमरा, दूरबीन, हैंडीकैम:
फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग उपकरण लाने की अनुमति नहीं है। -
शराब, इत्र, स्प्रे, नकली हथियार:
मादक पदार्थ, इत्र और अन्य रसायनिक स्प्रे साथ लाना मना है। -
धारदार हथियार और तेज वस्तुएं:
चाकू, कैंची, पेचकस, कटर आदि। -
थर्मो फ्लास्क, पानी की बोतल, छाता, खिलौने (टॉय गन):
पानी की बोतलें, फ्लास्क, छाता और बच्चों के खिलौने (विशेष रूप से हथियार जैसे दिखने वाले खिलौने)। -
ज्वलनशील पदार्थ और माचिस:
जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस और माचिस। -
डिजिटल उपकरण:
जैसे डिजिटल डायरी, लैपटॉप, टैबलेट, आईपॉड, पेन ड्राइव। -
लाइट्स और मोबाइल उपकरण:
लेजर लाइट्स, पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन। -
चाकू, ब्लेड, तार:
किसी भी प्रकार की तेज वस्तुएं। -
हथियार और गोला-बारूद:
पटाखे, आतिशबाजी, और किसी भी प्रकार के विस्फोटक। -
रिमोट नियंत्रित कार लॉक की:
रिमोट आधारित कार की चाबी साथ लाने की अनुमति नहीं है।
अन्य निर्देश:
- किसी भी अनजान वस्तु को देखें तो तुरंत नजदीकी सुरक्षा कर्मी को सूचित करें।
- पुलिस की तलाशी प्रक्रिया में सहयोग करें।
- अपने आसपास सतर्क रहें।
संपर्क जानकारी:
- आपातकालीन सहायता: 112
- सूचना साझा करने हेतु: 14547
- ईमेल: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in
- पता: पी.ओ. बॉक्स नंबर 171, जीपीओ, नई दिल्ली
- सोशल मीडिया: @DelhiPoliceOfficial
यह निर्देश सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेते समय इनका पालन करें।