Post Office Schemes: निवेश से पहले जानें कौन सी योजना है टैक्स फ्री, किस पर कटेगा TDS

punjabkesari.in Tuesday, Oct 21, 2025 - 06:47 PM (IST)

नेशनल डेस्क: पोस्ट ऑफिस में निवेशकों के लिए लंबी और छोटी अवधि, दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार योजनाओं का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि सभी योजनाएं टैक्स फ्री नहीं होती हैं। कुछ योजनाओं में मिलने वाले ब्याज पर आयकर लगता है और ये योजना धारा 80C के तहत कटौती के योग्य नहीं होती हैं। विशेष रूप से, स्रोत पर कर कटौती (TDS) तभी होती है जब भुगतान की राशि पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक हो। निर्धारित सीमा से कम राशि पर TDS लागू नहीं होता।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
इस योजना में एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक अर्जित ब्याज पर TDS लगेगा। वहीं, 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए योग्य है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
NSC में अर्जित ब्याज पर TDS नहीं लगता। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है।

किसान विकास पत्र (KVP)
KVP धारा 80C के तहत कटौती के योग्य नहीं है। इस पर सालाना मिलने वाला ब्याज कर योग्य है, लेकिन परिपक्वता के बाद निकासी पर TDS नहीं लगता।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)
PPF निवेश पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह कर-मुक्त होता है, इसलिए TDS लागू नहीं होता।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
इस योजना में कोई TDS कटौती नहीं होती। वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की जमा राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।

डाकघर सावधि जमा (FD)
5 वर्षीय FD को छोड़कर, जो धारा 80C के तहत कटौती के योग्य है, अन्य FD पर अर्जित ब्याज पर TDS लागू होगा। यदि कुल ब्याज आय निर्धारित सीमा से अधिक हो तो ही TDS कटेगा।

मासिक आय योजना (MIS)
डाकघर MIS से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह कर योग्य है। यदि कुल वार्षिक ब्याज भुगतान सामान्य नागरिकों के लिए 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये से अधिक हो तो TDS काटा जाएगा।


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Content Editor

Sahil Kumar

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