Tax Alert: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये 8 काम, वरना कट जाएगी भारी पेनल्टी और ज्यादा टैक्स!
punjabkesari.in Thursday, Mar 12, 2026 - 03:24 PM (IST)
नेशनल डेस्क: वित्त वर्ष 2025-26 कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। 31 मार्च 2026 की समयसीमा नजदीक आते ही करदाताओं और निवेशकों के लिए अपनी वित्तीय फाइलों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। अगर इस समय पर होने वाली परेशानी और जुर्माने से बचना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन कामों पर पहले ही पूरा कर लें। 
वित्तीय नुकसान से बचने के लिए तुरंत करें ये 8 काम
1. एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त का भुगतान
यदि आपकी आय का स्रोत केवल वेतन नहीं है यानि की अगर आप फ्रीलांसिंग या किराया से पैसे कमाते हैं तो 15 मार्च 2026 तक अपने अनुमानित टैक्स का 100% जमा करना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर आयकर विभाग की धारा 234B और 234C के तहत भारी ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
2. कंपनी में जमा करें निवेश के दस्तावेज
मार्च की सैलरी में भारी TDS कटौती से बचने के लिए अपने एम्प्लॉयर को निवेश के प्रमाण (Proof of Investment) तुरंत सौंप दें। इसमें बीमा रसीदें, ELSS स्टेटमेंट, PPF रसीद और होम लोन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। प्रमाण न देने पर आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है।
3. टैक्स सेविंग निवेश की सीमा करें पूरी
Old Tax Regime वाले करदाताओं के लिए धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ लेने का यह आखिरी मौका है। PPF, ELSS या सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश कर आप अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं।

4. NPS के जरिए अतिरिक्त बचत
80C की 1.5 लाख की सीमा के अलावा, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश आपको धारा 80CCD (1B) के तहत एक्स्ट्रा टैक्स बेनेफिट दिला सकता है।
5. निष्क्रिय खातों को बचाएं
PPF और सुकन्या समृद्धि (SSY) जैसे खातों को चालू रखने के लिए न्यूनतम सालाना निवेश (क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये) जरूरी है। यदि आप 31 मार्च तक यह राशि जमा नहीं करते हैं, तो खाता 'इनएक्टिव' हो जाएगा और उसे दोबारा खुलवाने के लिए पेनल्टी देनी होगी।
6. कैपिटल गेन का आकलन
शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से हुए मुनाफे की समीक्षा करें। यह गणना करें कि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कितना टैक्स देना होगा। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो को टैक्स-एफिशिएंट बनाने में मदद मिलेगी।

7. होम लोन स्टेटमेंट करें डाउनलोड
होम लोन लेने वाले व्यक्ति बैंक से 'इंटरेस्ट सर्टिफिकेट' जरूर लें। धारा 24(b) के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपये और धारा 80C के तहत मूलधन (Principal) पर टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। इसके बिना क्लेम करना मुश्किल हो सकता है।
8. टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ उठाएं
इक्विटी निवेश पर धारा 112A के तहत साल भर में 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस सीमा का लाभ उठाने के लिए आप 'टैक्स गेन हार्वेस्टिंग' तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।
