ओडिशा में एक व्यक्ति पर यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 42,500 रुपये का जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Feb 08, 2020 - 09:06 PM (IST)

भुवनेश्वर: ओडिशा के भद्रक जिले में परिवहन प्राधिकरण ने नाबालिग को अपनी मोटसाइकिल चलाने देने और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए नए मोटर वाहन कानून के तहत एक व्यक्ति पर 42, 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि नाबालिग बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाते पाया गया। उसके पीछे उसके दो मित्र बैठे हुए थे। यातायात निरीक्षक धनेश्वर नायक ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोपहिया वाहन के मालिक के नाम पर चालान जारी किया गया है। 

उन्होंने कहा,'लड़का गुरुवार को सड़क पर उल्टी दिशा में मोटरसाइकिल चलाता पाया गया। हमने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया है।' इनमें से 500 रुपए जुर्माना सामान्य अपराध, 5,000 का जुर्माना बिना वैध कागजात के वाहन चलाने की अनुमति देने, 5,000 रुपए का जुर्माना ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने, 5,000 रुपए का जुर्माना उल्टी दिशा में वाहन चलाने, 1,000 रुपए का जुर्माना एक से ज्यादा व्यक्ति को पीछे बैठाकर गाड़ी चलाने और 1,000 रुपए का जुर्माना बिना हेलमेट के वाहन चलाने के लिए लगाया गया है। नायक ने कहा कि इसके अलावा 25 हजार रुपए का जुर्माना मोटर वाहन कानून 2019 के तहत किशोरों द्वारा किये गए अपराध के लिए लगाया गया है।


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shukdev

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