गुजरात में रॉन्ग साइड की ड्राइविंग तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस
punjabkesari.in Saturday, Dec 22, 2018 - 12:15 PM (IST)
नेशनल डेस्क: भारत में ट्रैफिक नियमों पर सही से अमल नहीं किया जाता है। जिस कारण कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। गुजरात में यातायात नियम काफी कड़े कर दिये हैं जिसके तहत दो बार रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया। नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहली बार रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस एफआईआर के कागजात आरटीओ को भेजेंगे। इसी के साथ आरटीओ अफसर तीन से छह महीनों के लिए लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति दूसरी बार रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हुए पकडा गया तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा और उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
अहमदाबाद जिला ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर (पश्चिम) संजय खराट ने बताया कि इसके पहले अगर कोई नियम तोड़ता था तो उसे पांच बार माफी मिल जाती थी। लेकिन नए नियम के तहत दूसरी बार में नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस छिन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के चलते अब तक सिर्फ एक दिन में 7 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। इस नियम को भविष्य में भी सख्ती से लागू किया जाएगा।