LPG New Rule: गैस उपभोक्ताओं की बढ़ेगी मुश्किलें, सरकार ने आज से लागू किया ये नया नियम
punjabkesari.in Monday, Jun 01, 2026 - 05:34 PM (IST)
नेशनल डेस्कः जून की शुरुआत के साथ ही LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने LPG, PNG उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया है। नए नियम के तहत PNG कनेक्शन लेने के 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके साथ-साथ जून महीने के पहले दिन ही कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एक घर, एक गैस कनेक्शन
सरकार के अनुसार, जहां पर PNG नेटवर्क उपलब्ध है, वहां एक ही घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है। "एक घर, एक गैस कनेक्शन" व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अगर कोई उपभोक्ता PNG कनेक्शन लेने के 30 दिनों तक LPG कनेक्शन सरेंडर नहीं करता है, तो उसका LPG कनेक्शन रद्द किया जा सकता है।
ट्रांसफर वाउचर सिस्टम
इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस जैसी तेल विपणन कंपनियां कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर सिस्टम शुरू करेंगी। इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपना LPG कनेक्शन आसानी से सरेंडर कर सकेंगे और दोबारा जरूरत पड़ने पर इसे सक्रिय भी करा सकेंगे।
सरकार के अनुसार, PNG कनेक्शनों में लगाकार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कई उपभोक्ता PNG के साथ- साथ LPG कनेक्शन भी बनाए हुए हैं। गैस संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया गया है।
