ओडिशा: ऑटोड्राइवर को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगा 47,000 रुपए से अधिक का जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Sep 04, 2019 - 09:29 PM (IST)

भुवनेश्वर: ओडिशा के एक ऑटो-रिक्शा चालक पर ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन करने के लिए बुधवार को 47,500 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन के मद्देनजर लगाया गया है।
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आचार्य विहार के पास एक ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसने नशे में गाड़ी चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस न होने, वाहन बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों को न ले जाने के लिए ऑटो चालक को चालान जारी किया। इसके अलावा, चालक कथित तौर पर बिना अनुमति के ऑटो-रिक्शा का उपयोग कर रहा है यह बात भी सामने आया।

चालान रशीद के अनुसार, वाहन को अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने वाले मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नशे में गाड़ी चलाने पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वायु और ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के लिए 10000 रुपए का एक और जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा, पंजीकरण और एफसी के बिना वाहन का उपयोग करने के लिए 5000 रुपए की राशि, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 10000 रुपए, बीमा के बिना 2000 रुपए और सामान्य अपराध के रूप में 500 रुपए लगाया गया था। 

चालान की रसीद मिलने पर, ऑटो दरीवर हरि कान्हर ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा, "मैं 26 हज़ार में यह ऑटो रिक्शा खरीदकर लाया था मेरे पास सभी दस्तावेज हैं और मैं ट्रैफिक अधिकारियों को दिखा सकता हूं। हाल ही में मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मै इतना धन एकत्र कर कर सकूं। इतना ही ड्राइवर ने कहा जाहिर है सरकार हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि पानी जेब भरने के लिए या कनून लागू किया है ।" 

वहीं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) का कहना है, '' प्रावधान किसी भी वाहन के लिए है जो कानून का उल्लंघन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाहन 62,000 रुपए या 2000 रुपए में खरीदा गया था या नहीं"। 


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Pardeep

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