Modi surname case: राहुल गांधी की सजा पर रोक: प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट को कहा- Thank You
punjabkesari.in Friday, Aug 04, 2023 - 03:21 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। फैसले के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है- ''यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते - जय हिंद.''
वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2019 मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शुक्रवार को सराहना की और गौतम बुद्ध के एक उद्धरण का हवाला दिया कि "तीन चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य" .
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इस पर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर कहा, "'तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य ~गौतम बुद्ध'।" कांग्रेस महासचिव ने फैसले के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया और लिखा "सत्यमेव जयते"।
"Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth”
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 4, 2023
~Gautama Buddha
माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद।
सत्यमेव जयते।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। पीठ ने कहा, ''ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।''
शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी।