प्रिंसिपल और महिला टीचर के बीच अवैध संबंध होने की बात कह, आरोपी ने 2 लाख की मांग की
punjabkesari.in Tuesday, Jan 28, 2025 - 05:13 PM (IST)
नेशनल डेस्क एक प्रमुख निजी स्कूल के प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने प्रिंसिपल से 2 लाख रुपये की मांग की थी और न देने पर उनके बारे में आपत्तिजनक और झूठी खबरें फैलाने की धमकी दी थी। आरोप है कि आरोपी ने प्रिंसिपल और एक महिला टीचर के बीच अवैध संबंध होने की अफवाहें फैलाने के साथ ही यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
आरोपी ने मांगी 2 लाख की रिश्वत
पीड़ित प्रिंसिपल ने बताया कि आरोपी, जो एक यूट्यूब चैनल चलाता है, उनके खिलाफ कई वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा था। आरोपी ने 23 दिसंबर को स्कूल में आकर कहा कि उसके पास प्रिंसिपल और महिला टीचर के बीच के बारे में कई आपत्तिजनक वीडियो और जानकारी हैं, जो वह यूट्यूब पर चला सकता है। बदले में आरोपी ने 2 लाख रुपये की मांग की।
जब प्रिंसिपल ने पैसे देने से किया इनकार
जब प्रिंसिपल ने आरोपी की मांगों को ठुकरा दिया और पैसे देने से मना किया, तो आरोपी ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने गॉसिप फैलाने और सोशल मीडिया पर उनकी बदनामी करने की धमकी दी। इस दबाव में आकर प्रिंसिपल ने आरोपी को 1 लाख रुपये दे दिए, ताकि मामला रुक सके। लेकिन आरोपी ने फिर भी चैन नहीं लिया और अन्य समाचार संवाददाताओं को भेजकर पैसे की मांग करना जारी रखा।
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यूट्यूब पर अपलोड किया आपत्तिजनक वीडियो
आखिरकार, जब आरोपी ने अपनी धमकियों को जारी रखा, तो उसने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर दिया। इस वीडियो में आरोप लगाया गया कि प्रिंसिपल का महिला टीचर के साथ अवैध संबंध है और इसके अलावा गंदी और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो के चलते प्रिंसिपल की छवि को काफी नुकसान हुआ, और वह तनाव में आ गए।
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पुलिस ने दर्ज किया मामला
प्रिंसिपल ने थक-हारकर हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसएचओ विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है।
क्या कहना है पुलिस का?
पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। "हमारी प्राथमिकता है कि इस मामले में पूरी तरह से जांच की जाए और आरोपियों को उनके कृत्य की सजा दिलवायी जाए। एसएचओ विक्रम सिंह ने कहा सोशल मीडिया पर किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना कानूनन अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,"