महाराष्ट्र सरकार ने लगाया संपूर्ण लॉकडाउन, जारी किया 'ब्रेक द चेन' का आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Apr 21, 2021 - 10:57 PM (IST)

डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाऊन लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश 'ब्रेक द चेन' जारी किया है, जिसमें लॉकडाउन संबंधित सभी गाईडलाइन को विस्तृत तरीके से बताया गया है। महाराष्ट्र में लागू यह लॉकडाउन कल रात आठ बजे से एक मई तक रहेगा। जारी गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी तरह के दफ्तर चाहे व सरकारी हों या गैर सरकारी उनमें केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलाए जाने की छूट रहेगी, जोकि यह पहले 50 प्रतिशत था। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी।

शादी समारोह के लिए मात्र दो घंटे की छूट
आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी, जिसमें सिर्फ 25 लोग ही शामिल किए जा सकते हैं। वहीं नियम का उल्लंघन करने वाले पर 50 हजार का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी। बस में खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देना जरूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले में जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए।

बेवजह बाहर निकलने पर 10 हजार का जुर्माना
आदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही जरूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी। बेवजह घूमते पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना लगयाा जाएगा। इसके अलावा लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेगी।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस के मामले में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार तीसरे दिन शहर में आठ हजार से कम मामले दर्ज किए गए। 21 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 7684 मामले सामने आए। वहीं, मौतों का आंकड़ा सिर्फ 62 रहा। शहर में डबलिंग रेट 48 दिन है और सक्रिय मामलों की संख्या 84,743 है।


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Content Writer

Shivam

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