लोक अदालत आज... जानें कैसे माफ कराएं पुराने ट्रैफिक चालान और कौन से हैं दस्तावेज़ जरूरी

punjabkesari.in Saturday, Jan 10, 2026 - 01:06 PM (IST)

नेशनल डेस्क : भारत में रोज़ाना हजारों लोगों के ट्रैफिक नियम उल्लंघन के कारण चालान काटे जाते हैं। कुछ लोग मौके पर ही जुर्माना चुका देते हैं, जबकि कई मामलों में चालान सीधे कोर्ट भेज दिए जाते हैं। ऐसे मामलों का निपटारा अक्सर लोक अदालत में जल्दी और आसान तरीके से किया जाता है। अगर आप अपने पुराने ट्रैफिक चालान को माफ कराना चाहते हैं, तो आज यानी 10 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत आपके लिए यह अवसर लाई है।

लोक अदालत में सुनवाई कैसे होती है?

लोक अदालत में छोटे ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों को कम खर्च और कम समय में निपटाया जाता है। ऐसे मामलों में जुर्माना पूरी तरह माफ या कम राशि लेकर मामला खत्म किया जा सकता है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने पुराने चालान निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं।

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किन चालानों में राहत मिल सकती है और किनमें नहीं

लोक अदालत में आम ट्रैफिक उल्लंघनों जैसे:

  • बिना हेलमेट चलाना
  • सीट बेल्ट न लगाना
  • गलत पार्किंग
  • ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना
  • प्रदूषण प्रमाणपत्र न होना
  • इंश्योरेंस खत्म होना

जैसे मामलों में अक्सर चालान माफ या कम कर दिए जाते हैं।

लेकिन गंभीर मामलों में राहत नहीं मिलती, जैसे:

  • शराब पीकर ड्राइविंग
  • जानलेवा ड्राइविंग
  • हिट एंड रन

ये अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं और इन्हें लोक अदालत में माफ नहीं किया जाता।

दस्तावेज़ साथ ले जाना जरूरी

लोक अदालत में जाने से पहले आपको टोकन लेना होता है, जो आपकी सुनवाई का क्रम तय करता है। इसके साथ इन दस्तावेज़ों को साथ रखना जरूरी है:

  • चालान की कॉपी
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड या वोटर आईडी

इन दस्तावेज़ों के साथ आपका केस तुरंत देखा जाता है और समय की बचत होती है। सही तैयारी के साथ आप अपने पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं।
 


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Content Editor

Mehak

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