Loan : अब आधार कार्ड पर भी मिलेगा लोन, सरकार लेकर आई नई सकीम, इन लोगों को मिलेगा फायदा

punjabkesari.in Thursday, Jan 22, 2026 - 05:48 PM (IST)

नेशनल डेस्क: छोटा कारोबार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी होना जरूरी नहीं होता। कई बार सही समय पर थोड़ी सी आर्थिक मदद भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं और उसी कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र व्यक्ति सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर 90 हजार रुपये तक का लोन ले सकता है। इसके लिए न किसी गारंटर की जरूरत पड़ती है और न ही कोई संपत्ति गिरवी रखनी होती है। लोन की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना खास तौर पर शहरी इलाकों में काम कर रहे रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस स्कीम में लोन एक बार में नहीं, बल्कि तीन चरणों में दिया जाता है। पहले चरण में 10 हजार रुपये मिलते हैं। इसका समय पर भुगतान करने पर दूसरे चरण में 30 हजार रुपये और फिर तीसरे चरण में 50 हजार रुपये का लोन मिलता है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए कुल 90 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

समय पर EMI चुकाने वाले लाभार्थियों को 7 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी का फायदा भी दिया जाता है। यह सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जमा होती है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर महीने कैशबैक की सुविधा भी दी जाती है, जिससे कमाई में और इजाफा हो सकता है।

इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो शहरों या कस्बों में स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे हों। इसके लिए नगर निकाय से मिला वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र जरूरी होता है। जिन लोगों का नाम सर्वे में शामिल नहीं है, वे भी सिफारिश पत्र और सत्यापन के जरिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है और ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर आमतौर पर 30 दिनों के भीतर लोन मंजूर हो जाता है। आवेदनकर्ता अपनी एप्लीकेशन की स्थिति ऑनलाइन ही कभी भी चेक कर सकता है।


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News Editor

Parveen Kumar

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