दिल्ली के लिये रीयल एस्टेट कानून के तहत नियम तैयार

punjabkesari.in Wednesday, Nov 23, 2016 - 08:19 PM (IST)

नई दिल्ली: शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के लिए रीयल एस्टेट कानून के तहत नियमों को बुधवार को अंतिम रूप दे दिया। यह जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के तीसरे पक्ष से गुणवत्ता आडिट के लिए नियामकीय प्राधिकरण की व्यवस्था करता है। इसका मकसद निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। 
 

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह को इसका अंतरिम नियामक मनोनीत किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, रीयल एस्टेट सामान्य नियम तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिक्री के लिये समझौते के नियम को मंत्रालय ने अंतिम रूप दे दिया है। रीयल एस्टेट (नियम और विकास) कानून 2016 के तहत जरूरी है। नियम को 27 नवंबर तक अधिसूचित किया जाएगा।


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