लेह में हिंसा के बाद लगाई गई पाबंदी, अब 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा

punjabkesari.in Friday, Sep 26, 2025 - 09:12 AM (IST)

नेशनल डेस्क। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस आदेश के अनुसार अब जिले की सीमाओं के भीतर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

26 सितंबर को यह आदेश किया जारी 

लेह जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को यह आदेश जारी किया। अधिकारियों के अनुसार यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि जिले में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखी जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली या मार्च बिना पूर्व लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी समूह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात 

इस बीच जिले के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और हालात पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है।

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शांति बनाए रखने की अपील

अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा न करने की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन का मानना है कि कड़े कदम उठाने के बावजूद यदि लोगों का सहयोग नहीं मिला तो स्थिति सामान्य होने में देरी हो सकती है।

ज्ञात हो कि 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक घटनाओं ने जिले का माहौल तनावपूर्ण बना दिया था। इसी के बाद जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे और जिले में सामान्य गतिविधियां बहाल हो सकेंगी।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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