हाइवे पर शराब बैन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बार मालिक ने यूं निकाला तोड़

punjabkesari.in Wednesday, Apr 12, 2017 - 03:30 PM (IST)

कोच्चिः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हाइवे के किनारे बने शराब के ठेके बंद नहीं हुए हैं। शराब की दुकानों के मालिक सर्वोच्च अदालत की नाफरमानी के ऐसे तरीके खोज रहे हैं, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसकी दिलचस्प मिसाल केरल में देखने को मिली। यहां के उत्तरी परावुर में नेशनल हाइवे के बराबर में बने एश्वर्या बार के मालिक ने बार के चारो ओर दीवारें बना दी है, जिससे बार तक पहुंचने के लिए किसी को भी 500 मीटर से ज्यादा चलना होगा। 

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'दूरी हवा में नहीं, पैदल मापी जाती है'
दरअसल, कोर्ट के आदेश के बाद 1 अप्रैल को एश्वर्या बार को भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद बार मालिक ने यह दीवार बनवाई है। बार मैनेजर का कहना है कि अब बार की हाइवे से दूरी 520 मीटर है। आबकारी विभाग ने भी इसे स्वीकार किया है कि दूरी हवा में नहीं बल्कि पैदल मापी जाती है। ऐसे में आबकारी विभाग बार को बंद नहीं करा सकता। बार मालिक का कोर्ट के आदेश की काट निकालने का ये अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए बार मालिक का करीब 2 लाख तक का खर्चा अाया है।

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क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? 
सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से नैशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। नैशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर रोक का फैसला कल 1 अप्रैल से लागू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट फैसला के पीछे भी ये बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों (हाइवे) पर लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के पीछे शराब की दुकानों को जिम्मेदार माना जाता रहा है। इसके तहत नैशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे के बाहर ही शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा।
 


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