दिल्ली के अधिकार मिलने पर बोले केजरीवाल- लोकतंत्र की हुई बड़ी जीत
punjabkesari.in Wednesday, Jul 04, 2018 - 01:05 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच सत्ता टकराव पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे शहर के लोगों और लोकतंत्र के लिए एक ‘ बड़ा फैसला ’ करार दिया। उच्चतम न्यायालय ने आज अपने फैसले में कहा कि उप राज्यपाल अनिल बैजल के पास स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता से एवं सलाह पर काम करना होगा।
A big victory for the people of Delhi...a big victory for democracy...
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि उप राज्यपाल अवरोधक के तौर पर कार्य नहीं कर सकते। केजरीवाल ने फैसले के कुछ मिनटों के बाद ट्वीट किया कि दिल्ली के लोगों की एक बड़ी जीत, लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत।
दिल्ली सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए यह एक बड़ी जीत है जिनका उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ सत्ता पर अधिकार को लेकर लगातार टकराव जारी रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून-व्यवस्था सहित तीन मुद्दों को छोड़ कर दिल्ली सरकार के पास अन्य मुद्दों में कानून बनाने और शासन का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि उप राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए और मतभेदों को विचार-विमर्श के साथ सुलझाने के लिए प्रयास करने चाहिए।
SC का फैसला आप के लिए झटका: भाजपा
वही इस फैसले को भाजपा ने केजरीवाल सरकार के लिए झटका बताया है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगाई है। इससे एक बार फिर साफ हो गया है कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था के मामले पर उप राज्यपाल का पूरा नियंत्रण हैं। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल खुद आदेश नहीं निकालते हैं। वो दिल्ली सरकार के फैसले पर ही मुहर लगाते हैं। इस फैसले को अपनी जीत बताकर आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है।