आचार संहिता उल्लंघन मामले में केजरीवाल को मिली राहत

punjabkesari.in Friday, Sep 28, 2018 - 06:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मुंबई की एक अदालत ने पुलिस की अनुमति के बिना शहर में जनसभा करने के लिए 2014 के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दे दी है। मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने सीएम सहित सभी पांचों आरोपियों को शुक्रवार को बरी कर दिया। 

2014 में बिना इजाजत के की थी रैली 
पुलिस से पूर्व मंजूरी लिए बिना सार्वजनिक रैली आयोजित करने के संबंध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल, कार्यकर्ता मेधा पाटकर एवं मीरा सन्याल सहित अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पी के देशपांडे ने केजरीवाल और अन्य को बरी करते हुए शुक्रवार को कहा कि पुलिस आरोपी लोगों को रैली के लिए मनाही को लिखित रूप में देने में नाकाम रही। 

अदालत में मौजूद रहे केजरीवाल
उत्तर पूर्व मुंबई के मानखुर्द इलाके में आप उम्मीदवारों मीरा सन्याल और मेधा पाटकर के चुनाव प्रचार के तहत यह रैली आयोजित की गयी थी। मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि रैली ‘‘अनिर्धारित’’ थी और यातायात पुलिस से जरूरी मंजूरी लिए बिना आयोजित की गयी। केजरीवाल, सन्याल और अन्य आरोपी शुक्रवार को अदालत में मौजूद रहे, जबकि पाटकर अनुपस्थित रही। 


 


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vasudha

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