कावेरी विवाद : तमिलनाडु को पानी न देने की कनार्टक करेगा भरपाई

punjabkesari.in Monday, Jan 09, 2017 - 07:09 PM (IST)

नई दिल्ली : कावेरी जल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी से 2,000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति तमिलनाडु को करने का निर्देश जारी किया था, जिसका पालन नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार पर जुर्माना लगाते हुए इसकी भरपाई करने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को बतौर मुआवजा दो हजार चार सौ अस्सी करोड़ रुपए देगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से एक हफ्ते में गवाहों की लिस्ट मांगी है, साथ ही उन गवाहों के एफिडेविड जमा करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। 

क्या है कावेरी विवाद
भारतीय संविधान के अनुसार कावेरी एक अंतरराज्यीय नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पडऩे वाले प्रमुख राज्य हैं। इस घाटी का एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है समुद्र में मिलने से पहले ये नदी कराइकाल से होकर गुजरती है, जो पुडुचेरी का हिस्सा है। इसलिए इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर इन चारों राज्यों में विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है, जो कि 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राज्यों की सरकार से समाधान निकालने का आदेश जारी किया। 


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