अब 9 महीने के बच्चे को भी पहनना होगा हेलमेट, इस राज्य की सरकार ने जारी किए निर्देश

punjabkesari.in Tuesday, Nov 25, 2025 - 04:18 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद अब कर्नाटक में टू-व्हीलर्स पर पीछे बैठने वाले बच्चे, जिनकी उम्र 9 महीने से 4 साल तक की होगी, को भी के हेलमेट पहनना जरुरी होगा। 

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9 महीने से 4 साल के बच्चों के लिए हेलमेट ज़रूरी

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक यातायात पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई है और बिना सुरक्षा उपायों के बच्चों को दोपहिया वाहनों पर ले जा रहे अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेंगलुरु के ट्रैफिक संयुक्त पुलिस आयुक्त, कार्तिक रेड्डी ने स्पष्ट किया कि अब 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, "हर जीवन कीमती है और दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही न करें।" सरकार आने वाले 6 महीनों में बच्चों के लिए हेलमेट संबंधी नियमों में संशोधन करने की तैयारी भी कर रही है। पुलिस ने बताया कि बच्चों के लिए हल्के और सुरक्षित हेलमेट बाज़ार में करीब ₹1,000 की कीमत में उपलब्ध हैं। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि कई अभिभावक अभी भी बच्चों के लिए हेलमेट खरीदने में पीछे रह जाते हैं।

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ट्रैफिक पुलिस ने शुरु की नई पहल 

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई नई पहलें शुरू की हैं। पुलिस ने 'एक दिन के लिए पुलिसकर्मी बनें' अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत नागरिकों को ट्रैफिक प्रबंधन का अनुभव लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। रजिस्टर्ड प्रतिभागियों को न सिर्फ ट्रैफिक प्रबंधन का अनुभव मिलेगा, बल्कि उन्हें प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए BTP ASTraM ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

 


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News Editor

Radhika

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