परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी
punjabkesari.in Tuesday, Sep 06, 2022 - 09:40 PM (IST)

नई दिल्लीः टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के दुखद निधन के बाद परिवहन मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार, कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सील्ट बेल्ट पहनना जरूरी होगा। अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एक कार्यक्र में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सीट बेल्ट की योजना पर काम कर रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर' देना अनिवार्य है।
गडकरी ने ‘बिजनेस स्टैंडर्ड' के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।