सिंगापुर में महिला से छेड़छाड़ पर भारतीय नागरिक को 4 साल कैद और बेंत मारने की सजा

punjabkesari.in Monday, Sep 22, 2025 - 07:32 PM (IST)

International Desk: एक भारतीय नागरिक और सिंगापुर के स्थायी निवासी को शॉपिंग मॉल के नर्सिंग रूम में एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को चार साल के कारावास और छह बेंत मारने की सजा सुनाई गई। चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, अंकित शर्मा (46) को एक मार्च, 2023 को चांगी सिटी प्वाइंट मॉल में 31 वर्षीय एक महिला तकनीकी विशेषज्ञ भर्तीकर्ता को नर्सिंग रूम में घसीटकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। पीड़िता की शर्मा से पहली मुलाकात उस शाम को हुई थी, जब उसके एक सहकर्मी ने उसके साथ शर्मा की ‘प्रोफाइल' साझा की थी।

 

उप लोक अभियोजक शेल्डन लिम ने अदालत को बताया कि बैठक पेशेवर चर्चाओं के साथ शुरू हुई लेकिन जल्द ही असहज हो गई क्योंकि शर्मा ने बार में शराब पीते हुए यौन बातचीत करनी शुरू कर दी और व्यक्तिगत सवाल पूछने लगा। महिला शौचालय जाने के लिए वहां से उठी लेकिन जब वापस लौटी तो शर्मा बाहर इंतजार कर रहा था। उसने पीड़िता को पास के नर्सिंग रूम में खींच लिया और उसके विरोध के बावजूद बार-बार यौन संबंध बनाने की कोशिश की। शर्मा ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि महिला ने संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी और नर्सिंग रूम में जाने का सुझाव दिया था।

 

उसके बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि महिला ने स्वेच्छा से उसके साथ संबंध बनाने चाहे लेकिन जब उसने महिला की दुर्गंधभरी सांसों पर टिप्पणी की तो वह नाराज हो गई। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने शर्मा को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने इस यौन शोषण को ‘बेहद गंभीर' और निजी जीवन में ‘दीर्घकालिक आघात वाला' बताया। शर्मा को इस अपराध के लिए दो से दस साल की कैद और बेंत मारने की सजा हो सकती थी। लेकिन उसके वकील ने तीन से साढ़े तीन साल की कम सजा और कम बेंत मारने की अपील की। अदालत ने अभियोजन पक्ष की कम से कम चार साल सजा और छह बेंत मारने की अपील स्वीकार कर ली।  


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Content Writer

Tanuja

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