भारत का इकलौता टैक्स-फ्री राज्य, जहाँ नागरिकों को नहीं चुकाना पड़ता Income Tax

punjabkesari.in Sunday, Jun 08, 2025 - 04:05 PM (IST)

नेशनल डेस्क। भारत में आयकर चुकाना टैक्स स्लैब में आने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर साल जब केंद्रीय बजट पेश होता है तो सभी की निगाहें टैक्स स्लैब में संभावित कमी पर टिकी रहती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी राज्य है जहाँ के नागरिकों को सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है? यह राज्य किसी भी टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है।


क्यों सिक्किम है भारत का इकलौता टैक्स-फ्री राज्य?

पूर्वोत्तर का राज्य सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के तहत टैक्स फ्री है। सिक्किम लगभग 330 से अधिक वर्षों तक एक स्वतंत्र रियासत था। 1975 में यह भारत में विलय हो गया और भारत का 22वां राज्य बना।

यह विलय एक खास शर्त पर हुआ था, सिक्किम की पुरानी कर संरचना भारत में विलय के बाद भी जारी रहेगी। सिक्किम की कर नियमावली के अनुसार यहाँ के नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना कोई भी आयकर नहीं देना पड़ता है।


 

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भारतीय संविधान के तहत मिली है विशेष छूट

साल 2008 में शुरू की गई आयकर की धारा 10 (26AAA) यह प्रावधान करती है कि सिक्किम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्रोत से होने वाली आय या ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स भुगतान से छूट है। इस छूट का लाभ उन लोगों को मिलता है जो 26 अप्रैल 1975 तक सिक्किम के अधिवासी (domicile) रहे हों।


 

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कब लागू नहीं होता यह नियम?

हालांकि, इस छूट के कुछ अपवाद भी हैं:

  • यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से आकर सिक्किम में बसता है तो उसे यह छूट नहीं मिलती है।
  • अगर कोई सिक्किम का निवासी है लेकिन वह किसी दूसरे राज्य में जाकर कमाई कर रहा है तो उसे उस आय पर टैक्स देना पड़ेगा।

सिक्किम के लोगों के लिए यह छूट भले ही फायदेमंद हो लेकिन देश के अन्य हिस्सों में यह टैक्सेशन की समानता के खिलाफ एक बहस का मुद्दा भी रहा है। वहीं जो लोग सिक्किम के निवासी हैं वे इस छूट को अपनी संस्कृति और राजनीतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। यह विशेष प्रावधान सिक्किम के अद्वितीय इतिहास और भारत संघ में उसके विलय की शर्तों का परिणाम है।


 


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Content Editor

Rohini Oberoi

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