आज भी अगर फाइल ना कर पाएं ITR तो क्या है आखिरी उम्मीद, जानें सबकुछ
punjabkesari.in Monday, Sep 15, 2025 - 09:21 PM (IST)

नेशनल डेस्क : आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि आज (15 सितंबर 2025) है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्सपेयर्स की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यदि आप आज ITR फाइल करने में चूक जाते हैं, तो आपको जुर्माना, विलंबित फाइलिंग की जटिलताएं और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि डेडलाइन मिस करने पर क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं।
डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की मूल डेडलाइन 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। हालांकि, सोशल मीडिया पर कई टैक्सपेयर्स ने पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें कीं और डेडलाइन एक बार फिर बढ़ाने की मांग की। लेकिन डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई विस्तार नहीं होगा।
आज ITR फाइल न करने पर क्या होंगी समस्याएं?
यदि आप आज ITR फाइल करने में असफल रहते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 234F के अनुसार 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये होगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय पर 5,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा। जुर्माना भरने के बाद आप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित ITR (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं।
हालांकि, यदि आपकी आय टैक्सेबल थी और आपने ITR फाइल नहीं किया, तो यह समस्या और गंभीर हो जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल 2024 में दिल्ली की एक महिला को ITR फाइल न करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। यदि 31 दिसंबर तक भी विलंबित ITR फाइल नहीं करते, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है।
डिपार्टमेंट की जांच के दायरे में आ सकते हैं
समय पर ITR फाइल न करने से न केवल जुर्माना लगता है, बल्कि टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग में भी भारी देरी हो सकती है। इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको संदिग्ध मानकर कड़ी जांच-पड़ताल के दायरे में ले सकता है। विलंबित फाइलिंग से लोन, वीजा आवेदन या अन्य वित्तीय सेवाओं में भी बाधा आ सकती है। टैक्स विशेषज्ञों का सलाह है कि टैक्सपेयर्स तुरंत पोर्टल पर लॉगिन करें और ITR फाइल करें। यदि तकनीकी समस्या आ रही है, तो हेल्पलाइन से संपर्क करें। डेडलाइन मिस करने से बचने के लिए अभी कार्रवाई करें, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कई कानूनी और वित्तीय जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।