इस राज्य में ड्राइवरों के साथ अब यात्रियों को भी लगानी होगी सीट बेल्ट, एक नवंबर से लागू होगा नियम
punjabkesari.in Friday, Oct 14, 2022 - 07:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक नवंबर से महानगर में चार पहिया वाहन चालकों और सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। मुंबई पुलिस की यातायात इकाई ने एक बयान में सभी मोटर चालकों और वाहन मालिकों को एक नवंबर से पहले चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का इंतजाम करने का निर्देश दिया है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
Whoever drives a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passengers not wearing seat belts shall be punishable: Mumbai police pic.twitter.com/bqcuJIk6go
— ANI (@ANI) October 14, 2022
एक अधिकारी ने कहा कि एक नवंबर के बाद मुंबई की सड़कों पर चार पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सभी मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगानी होगी। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 194 (बी) (1) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट लगाये मोटर वाहन चलाता है या बिना सीट बेल्ट लगाये यात्रियों को ले जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।
टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की पिछले महीने पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और दुर्घटना की जांच से पता चला कि मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर बैठे उद्योगपति ने सुरक्षा बेल्ट नहीं लगायी थी। कार की गति तेज थी और कार के सूर्या नदी पर एक पुल के डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी।