इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब हुई तो भरना होगा 20 हजार का चालान, जानें नया नियम

punjabkesari.in Thursday, Feb 13, 2025 - 03:31 PM (IST)

नई दिल्ली: अब अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं और आपकी कार ब्रेकडाउन हो जाती है, तो आपको ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने नोएडा एक्सप्रेसवे को "ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र" घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि आपकी कार एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाती है, तो आप पर जुर्माना लग सकता है। यह कदम एक्सप्रेसवे पर अक्सर लगने वाले जाम को कम करने के लिए उठाया गया है।

क्या है नया नियम?
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 201 के तहत अगर कोई वाहन एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाता है, तो पुलिस 5000 से लेकर 20,000 रुपए तक का चालान काट सकती है। नोएडा एक्सप्रेसवे से हर रोज करीब 5 लाख लोग सफर करते हैं, लेकिन जाम की समस्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन का कहना है कि इस नई व्यवस्था से जाम की स्थिति को सुधारा जा सकेगा।

10 दिनों में कितने चालान हुए?
फरवरी के पहले 10 दिनों में 50 वाहनों का ट्रैफिक चालान काटा गया है। डीसीपी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी लखन सिंह यादव के मुताबिक, अगर एक्सप्रेसवे पर किसी वाहन का ब्रेकडाउन होता है, तो सबसे पहले उस वाहन को जब्त किया जाएगा और फिर उसका चालान काटा जाएगा। इसके अलावा, जिन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट या जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भी जब्त किया जाएगा।

किसे नहीं होगा असर?
इस नए नियम का असर केवल कमर्शियल वाहनों पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी निजी कार से सफर कर रहे हैं तो आपको इस नियम का पालन नहीं करना होगा। यह नियम सिर्फ टैक्सी, कैब, या किसी और कमर्शियल वाहन पर लागू होगा।

चालान से बचने का तरीका
अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं, तो आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। जब भी आप एक्सप्रेसवे पर सफर करें, तो अपनी कार की पूरी जांच करें। अगर किसी तरह की खराबी महसूस हो, तो पहले उसे ठीक करवा लें। अगर आपकी कार बीच रास्ते पर खराब हो जाती है तो आपको 20,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, सफर से पहले अपनी कार की अच्छी तरह से जांच करके निकले और इस नए नियम से बचें।


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Content Editor

rajesh kumar

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