WhatsApp पर अश्लील वीडियो भेजा तो हो सकती है जेल? जानिए क्या कहता है कानून

punjabkesari.in Wednesday, Apr 09, 2025 - 09:31 PM (IST)

नेशलन डेस्क: आज के दौर में लोग WhatsApp, Telegram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो और मैसेज बिना सोचे-समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार ये वीडियो अश्लील या पोर्नोग्राफिक होते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि “भेजा तो क्या हुआ, बनाया तो नहीं!” लेकिन कानून ऐसा नहीं मानता। अगर आपने किसी को WhatsApp पर अश्लील फोटो या वीडियो भेजा है, और वह कंटेंट “पोर्न” कैटेगरी में आता है, तो आप पर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है। आप जानते हैं कि ऐसा करना आपको सीधे जेल भी पहुंचा सकता है? आइए जानते हैं कि IT एक्ट और साइबर कानून इस पर क्या कहते हैं और कैसे आप खुद को फंसने से बचा सकते हैं।

जानिए कौन-कौन से कानून लग सकते हैं

  1. आईटी एक्ट 67 और 67A

    • अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसार करने पर

    • सजा: पहली बार 3 साल तक की जेल, ₹5 लाख जुर्माना

  2. आईपीसी धारा 292, 293

    • अश्लील सामग्री का वितरण, बिक्री या प्रचार

  3. POCSO एक्ट (अगर कंटेंट बच्चों से जुड़ा है)

    • बाल पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना या भेजना — गंभीर अपराध

  4. आईटी एक्ट 66E

    • किसी की अनुमति के बिना आपत्तिजनक फोटो या वीडियो भेजना

‘Forwarded as received’ कहना नहीं बचा सकता

आप यह कहकर नहीं बच सकते कि “मुझे भी किसी ने भेजा था।” साइबर सेल फॉरेंसिक जांच में भेजने वाले के IP और टाइम स्टैम्प का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकती है। इसलिए सोच-समझकर ही शेयर करें।

भारत में ऐसे केसों की संख्या बढ़ रही है

  • NCRB रिपोर्ट के अनुसार, हर साल हजारों लोग साइबर अश्लीलता के मामलों में गिरफ्तार होते हैं।

  • कई मामलों में लोग अपने परिचितों, दोस्तों या रिश्तेदारों को अश्लील कंटेंट भेजकर फंस जाते हैं।

सिर्फ पर्सनल चैट नहीं, ग्रुप में भेजना भी अपराध

अगर किसी WhatsApp ग्रुप में आप एडमिन हैं और उस ग्रुप में अश्लील कंटेंट भेजा गया है, तो आपको भी ज़िम्मेदार माना जा सकता है।

क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

  • किसी भी अश्लील वीडियो, फोटो या मैसेज को तुरंत डिलीट करें

  • ऐसी सामग्री देखने या भेजने से पहले कानून के बारे में जानें

  • अश्लील मैसेज मिलने पर उसे पुलिस या साइबर सेल को रिपोर्ट करें

क्या न करें:

  • किसी भी पॉर्न या आपत्तिजनक कंटेंट को फॉरवर्ड न करें

  • सोचें कि क्या आप वही कंटेंट पुलिस स्टेशन में जाकर दिखा सकते हैं?

कहां करें शिकायत?

आप किसी भी साइबर क्राइम सेल, स्थानीय पुलिस स्टेशन या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहां पर आप गुमनाम रहकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं।


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Content Editor

Ashutosh Chaubey

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