सावधान! क्रेडिट कार्ड बिल नकद भरा तो आएगा इनकम टैक्स का नोटिस, जानें क्या है नियम?

punjabkesari.in Monday, Aug 18, 2025 - 05:15 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो क्रेडिट कार्ड का खूब इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स विभाग अब आपके खर्चों पर बारीकी से नज़र रख रहा है, खासकर तब जब आपका क्रेडिट कार्ड बिल बहुत बड़ा हो। अगर आप एक निश्चित सीमा से ज़्यादा का बिल नकद में चुकाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम?
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, अगर आप सालभर में ₹2 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं या ₹1 लाख से ज़्यादा का बिल नकद में चुकाते हैं, तो यह जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को मिल जाती है। विभाग इस डेटा को आपकी आयकर रिटर्न (ITR) में दिखाई गई कमाई से मिलाता है। अगर आपकी कमाई और खर्च में बड़ा अंतर दिखता है, तो विभाग को शक हो सकता है कि आपने अपनी पूरी आय नहीं बताई है। इसी शक के आधार पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है, जिसमें आपसे इस बड़े खर्च के स्रोत के बारे में पूछा जाएगा।

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नोटिस आने पर क्या करें?
अगर आपको नोटिस मिलता है, तो घबराने की बजाय तुरंत इसका जवाब दें। नोटिस में आपको बताना होगा कि आपने इतना पैसा कहाँ से खर्च किया। जैसे- क्या यह आपकी सैलरी थी, कोई तोहफा था, या आपकी पुरानी बचत थी?
अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं देते या जवाब देने में देरी करते हैं, तो विभाग आप पर टैक्स के साथ जुर्माना भी लगा सकता है। इसलिए, जल्द से जल्द किसी एक्सपर्ट की मदद लेकर सही और पूरा जवाब देना सबसे अच्छा रहेगा।


नोटिस से बचने के आसान उपाय
डिजिटल भुगतान करें: अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान हमेशा ऑनलाइन या डिजिटल माध्यमों से करें, जैसे- UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड। नकद भुगतान से बचें।
सही ITR भरें: अपनी आयकर रिटर्न में अपनी सारी आमदनी और बड़े खर्चों को साफ-साफ और सही तरीके से दिखाएं।
पूरा हिसाब रखें: अगर आपने कोई बड़ा खर्च किया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसका हिसाब दे सकें।


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Content Editor

Mansa Devi

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