न भूलें यह तारीख! सावधान हो जाएं यह लोग, इनका PAN कार्ड 1 जनवरी से हो जाएगा बेकार, जानें कारण?

punjabkesari.in Tuesday, Dec 02, 2025 - 01:06 PM (IST)

नेशनल डेस्क। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं किया है तो आपको यह काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। यह तारीख उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्हें 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले पैन कार्ड मिला है।

 

अगर PAN लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा?

अगर आप निर्धारित अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' (Inoperative) या निष्क्रिय हो जाएगा। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

  • ITR (इनकम टैक्स रिटर्न): आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही आपका कोई पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस हो पाएगा।

  • रिफंड: आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा और आपका रिफंड रोक दिया जाएगा।

  • वित्तीय लेनदेन: आपको सैलरी क्रेडिट (Salary Credit) होने में दिक्कत आ सकती है और आपकी SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) भी फेल हो सकती है।

  • TDS/TCS: TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) और TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) क्रेडिट आपके फॉर्म 26AS में नहीं दिखेंगे और आपका TDS/TCS ज़्यादा दर पर काटा या कलेक्ट किया जा सकता है।

 

ध्यान दें: यदि आपका पैन बाद में निष्क्रिय होता है और आप विलंब शुल्क (Fine) देकर इसे लिंक करते हैं तो आपका पैन आमतौर पर 30 दिनों के अंदर फिर से चालू हो जाएगा।

 

आधार और पैन लिंक क्यों जरूरी है?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देने के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया है। ITR फाइल करने के लिए यह एक कानूनी ज़रूरत है।

 

किन्हें दोबारा लिंक करने की आवश्यकता है?

जिस किसी व्यक्ति ने भी अपने आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन कार्ड प्राप्त किया है उसे भी इसे फिर से लिंक करना ज़रूरी होगा।

 

घर बैठे कैसे करें PAN को Aadhaar से लिंक?

आधार और पैन को लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है यह प्रक्रिया आप घर बैठे ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।

  1. ऑफिशियल वेबसाइट: सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  2. 'लिंक आधार' विकल्प: अपनी स्क्रीन पर दिख रहे ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।

  3. विवरण दर्ज करें: अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।

  4. OTP सत्यापन: आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा जिसके द्वारा सत्यापन (Verify) करें।

  5. शुल्क भुगतान (यदि लागू हो): यदि आपका पैन पहले से ही निष्क्रिय है (या विलंब शुल्क की अवधि में है) तो आपको पहले ₹1000 का शुल्क भुगतान करना होगा।

  6. स्टेटस चेक: प्रक्रिया पूरी होने के बाद ‘क्विक लिंक्स’ के अंदर ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर जाकर अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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