FASTag Annual Pass: अगर आपने इस तरीके से बनवाया है फास्टैग तो नहीं मिलेगा पास का लाभ, अभी करें ये काम

punjabkesari.in Monday, Aug 18, 2025 - 03:53 PM (IST)

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) और एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले निजी वाहन मालिक फास्टैग का वार्षिक पास बनवाने की कोशिश में हैं, लेकिन नियमों की सही जानकारी न होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएआई की जून 2025 में जारी एडवाइजरी के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक गलत तरीके से फास्टैग बनवा रहे हैं, जिससे वे सरकारी लाभ से वंचित रह जा रहे हैं।

चेसिस नंबर से बना फास्टैग नहीं देगा सालाना पास की सुविधा
नियम के मुताबिक, वार्षिक पास सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगा, जिनका फास्टैग वाहन के पंजीकरण नंबर (Registration Number) से जुड़ा हो। लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद कई लोग अस्थायी नंबर लेकर फास्टैग बनवा लेते हैं और इसमें चेसिस नंबर जोड़ देते हैं। यह फास्टैग सामान्य टोल पर तो चलता है, लेकिन वार्षिक पास लेने के लिए अमान्य हो जाता है। कई वाहन मालिक अब इस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्हें पास के लिए बार-बार एप और वेबसाइट पर भटकना पड़ रहा है, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

वार्षिक फास्टैग पास बनवाने से पहले जान लें सही प्रकिया

- वार्षिक पास केवल राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप और एनएचएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- वाहन और फास्टैग की पात्रता जांच के बाद पास को सक्रिय किया जाता है। सफल सत्यापन के बाद ₹3000 का भुगतान करना होगा।

- यदि वाहन पर पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा वैध फास्टैग लगा हो, तो नया फास्टैग खरीदना जरूरी नहीं।

- चैसिस नंबर से जुड़े फास्टैग पर वार्षिक पास जारी नहीं किया जाएगा। वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से फास्टैग लिंक करना अनिवार्य है।

जरुरी बातें:-

- वार्षिक पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य होगा, राज्य राजमार्गों पर नहीं।

- पास एक वर्ष या 200 ट्रिप तक वैध रहेगा। वैधता समाप्ति पर इसे सामान्य फास्टैग में बदला जाएगा। दोबारा ₹3000 देकर पास रिन्यू करना होगा।

- यह पास केवल निजी कार/जीप/वैन के लिए है। व्यावसायिक वाहनों के लिए नहीं।

जिनके पास चेसिस नंबर से बना फास्टैग है, वे क्या करें?
यदि आपने फास्टैग चेसिस नंबर से जुड़ा बनवा रखा है और वार्षिक पास लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वाहन के स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर से फास्टैग लिंक कराना होगा। इसके बाद ही आप वार्षिक पास का आवेदन कर सकेंगे और योजना का लाभ उठा पाएंगे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Harman Kaur

Related News