''हिजाब बैन का विरोध नहीं कर सकते छात्र'', हाईकोर्ट का फैसला...कर्नाटक में 21 मार्च तक धारा-144 लागू

punjabkesari.in Tuesday, Mar 15, 2022 - 11:41 AM (IST)

नेशनल डेस्क: कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर हाईकोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर पुलिस ने मंगलवार से 21 मार्च तक बेंगलुरु शहर और कर्नाटक के कई हिस्सों में धारा 144  लागू कर दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट नें मंगलवार को हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र स्कूली यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते और हिजाब बैन का विरोध भी नहीं कर सकते।

 

चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। छात्रों को स्कूली-कॉलेज के नियमों का मानना ही होगा।

 

बता दें कि मामले में पीठ के समक्ष 11 दिन तक सुनवाई चलने के बाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने सुनवाई के पहले ही दिन एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म वाले कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब या भगवा शॉल नहीं पहनने तथा किसी भी धार्मिक झंडे का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था।


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Content Writer

Seema Sharma

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