पंजाब विश्वविद्यालय की संबद्घता हरियाणा को अवश्य मिले

punjabkesari.in Tuesday, Aug 09, 2022 - 06:58 PM (IST)

चंडीगढ़, 9 अगस्त -(अर्चना सेठी) हरियाणा के शिक्षा मंत्री  कंवर पाल ने कहा कि चण्डीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में कालेजों की संबद्घता का हिस्सा राज्य के छात्रों तथा नागरिकों के हितों की रक्षा हेतू हरियाणा को अवश्य मिलना चाहिए। कवंर पाल आज यहां हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा रखे गए अनौपचारिक संकल्प के संबंध में अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर, 1973 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने कुरुक्षेत्र विश्ववविद्यालय अधिनियम के पारित होने के परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य में पंजाब विश्ववविद्यालय के कार्य और संचालन को जब्त करते हुए एक अधिसूचना जारी की  कि पंजाब विश्ववविद्यालय के अनिरन्तरता होने के समय हरियाणा के संबद्घ कालेजों की संख्या 18 जिलों में 63 कालेज थी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शुरूआत में पंजाब विश्वविद्यालय के बजट को पंजाब राज्य, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सांझा किया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय का खर्च भारत सरकार व पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें भारत सरकार बजट का 92 प्रतिशत और पंजाब सरकार 8 प्रतिशत वित्त पोषण कर रही हैं। पंजाब राज्य के लगभग 168 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्घ है, परन्तु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 1 नवम्बर,1973 के कारण हरियाणा का कोई महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय संबद्घ नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि बाद में दिनांक 27 अक्तूबर,1997 की अधिसूचना द्वारा फिर से गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एक संशोधन किया जिसमें हरियाणा सरकार की उपस्थिति पंजाब विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों से प्रत्याशियों को हटाया गया।  भारत सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के बीच वित्तीय दांव भी बदल गया। एक सिविल रिट याचिका संख्या न 18745/2016 माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 14 अक्तूबर2022 है जिसमें पंजाब विश्ववविद्यालय में बजट का प्रावधान विचाराधीन है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री, हरियाणा ने एक अद्ध सरकारी पत्र दिनांक 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री को पंजाब विश्ववविद्यालय में हरियाणा के हिस्से की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लिखा। जो कि गृह मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको आगे यूजीसी को परीक्षण के लिए भेजा है।

उन्होंने बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा की हिस्सेदारी मिलने पर पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के 42 कॉलेज इससे  जुड़ जाएंगे। कंवर पाल ने बताया कि माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा भी भारत के माननीय उप राष्ट्रपति व माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को अद्धसरकारी पत्र लिख चुके है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने फिर से एक अद्धसरकारी पत्र 8 मार्च,2022 को माननीय केंद्रीय गृहमंत्री को लिखा कि पंजाब विश्ववविद्यालय में हरियाणा के हिस्से की बहाली बारे अधिसूचना गृहमंत्रालय द्वारा जारी की जानी है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब विश्ववविद्यालय में हरियाणा का हिस्सा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत प्रदान किया गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। उक्त अधिनियम में बाद के दो संशोधनों अर्थात 1973 और 1977 में गृह मंत्रालय द्वारा किये गए थे इसलिए यह बताना उचित है कि पंजाब विश्ववविद्यालय में हरियाणा के हिस्से की बहाली बारे अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जानी है। एक बार हरियाणा राज्य का हिस्सा पंजाब विश्ववविद्यालय में बहाल हो जाता है तो हरियाणा के महाविद्यालयों को पंजाब विश्ववविद्यालय से संबद्धता को बहाल करने बारे विश्ववविद्यालय के अधिकारियों के साथ अगामी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 20 अगस्त, 2019 को चंडीगढ़ में आयोजित हुई जिसमें  एजेंडा मद संख्या 16 के तहत पंजाब विश्ववविद्यालय को अनुदान जारी करने बारे विचार किया गया। सभापति ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्य की दोनों सरकारों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और इस मामले पर सौहार्दपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक 3 दिसम्बर, 2021 को शिमला में आयोजित की गई थी जिसमें मुख्यमंत्री, हरियाणा और पंजाब दोनों की बैठक माननीय राज्यपाल, पंजाब के तत्वावधान में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

 कंवर पाल ने बताय कि एक सिविल रिट याचिका संख्या न 10775/2022 जिसका शीर्षक डा. संगीता भल्लाब बनाम पंजाब राज्य व अन्य पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है जिसमें पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 19 मई, 2022 द्वारा केंद्रीय सरकार को पंजाब विश्ववविद्यालय को केंद्रीय विश्ववविद्यालय में बदलने बार सचेत निर्णय लेने बारे निर्देश दिए है अब यह केस सुनवाई के लिए 30 अगस्त,2022 को निश्चित है ।


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News Editor

Archna Sethi

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